RBI ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाई रोक, एक महीने 25,000 रुपये तक ही निकासी कर सकेंगे ग्राहक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस बैंक के ग्राहक फिलहाल एक महीने में केवल 25,000 रुपये तक ही निकासी कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, लख्मी विलास बैंक पर एक महीने की रोक लगाई गई है. यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू की गई है. ये आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत जारी किया गया है. हालांकि, इसके पहले रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाई थी.
नयी दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस बैंक के ग्राहक फिलहाल एक महीने में केवल 25,000 रुपये तक ही निकासी कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, लख्मी विलास बैंक पर एक महीने की रोक लगाई गई है. यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू की गई है. ये आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत जारी किया गया है. हालांकि, इसके पहले रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाई थी.
सरकार के इस फैसले के बाद से लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, सरकार का यह भी कहना है कि बीमारियों के इलाज और शिक्षा आदि पर जरूरी खर्च के लिए बैंक के ग्राहक 25,000 रुपये से ज्यादा राशि की भी निकासी कर सकते हैं.
गौरतलब है कि बीते 27 सितंबर को ही रिजर्व बैंक ने कर्ज में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के दैनिक कामकाज को देखने के लिए निदेशकों की तीन सदस्यीय समिति (सीओडी) के गठन की मंजूरी दे दी थी. शेयरधारकों द्वारा बैंक के सातों निदेशकों को बर्खास्त किये जाने के बाद आरबीआई ने यह कदम उठाया.
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि निदेशकों की समिति अंतरिम तौर पर प्रबंध निदेशक और सीईओ की विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करेगी. केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार, आरबीआई ने 27 सितंबर को सीओडी को नियुक्त किया था. इसमें तीन स्वतंत्र निदेशक मीता मखान, शक्ति सिन्हा और सतीश कुमारा कालरा हैं. मीता मखान को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
Posted By : Vishwat Sen
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