Bank News: बैंक में इस तरह बदलें कटे-फटे नोट, जानें आसान तरीका

Bank News: अगर आपके पास कटे फटे या मटमैल नोट हैं तो परेशान होने की बात नहीं है. ऐसे नोटों को बैंक में आसानी से बदला जा सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2021 10:58 PM

Bank News: अगर आपके पास पुराने या कटे फटे नोट हैं और उसे बदल नहीं पा रहे हैं तो परेशान होने की बात नहीं है. आप बैंक जाकर इसे आसानी से बदल सकते हैं और नया नोट पा सकते हैं. बैंक में पुराने या कटे-फटे नोट को भी बदला जा सकता है. बैंक कटे या फटे नोट के हिसाब से आपको रुपये वापस करेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, हर बैंक पुराने या कटे-फटे नोट ले सकते हैं. नोट नकली नहीं होने चाहिए. नोट बदलने के लिए कोई पैसे भी नहीं लिए जाते.बैंक में नोट बदलने के लिए उसका ग्राहक होना जरूरी नहीं है. ध्यान देने की बात यह है कि यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वह पुराने नोट बदलेगा या नहीं. इसके लिए आप बैंक में जबरदस्ती नहीं कर सकते.

Also Read: अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ESIC जून 2022 तक देगा बेरोजगारी भत्ता, ऐसे करें आवेदन

बैंक नोट लेते समय यह चेक करता है कि नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है. इसके अलावा बैंक यह भी देखता है कि नोट की कंडीशन कैसी है. इसके बाद ही वह नोट को बदलता है. अगर नोट नकली नहीं है और उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है तो बैंक उसको आसानी से बदल लेता है.

Also Read: मार्च तक हो जायेगा भारत पेट्रोलियम का निजीकरण, बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर आप 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के नोट बैंक में बदलवाने जाएंगे तो आपको बैंक पूरे रुपये देगी. वहीं, अगर 50 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये के नोट बदलवाने जाएंगे तो बैंक आपको केवल आधा रुपये ही देगी.

इन नोटों को नहीं बदला जाता

बता दें, बैंक कुछ स्थितियों में नोटों को नहीं बदलता. आरबीआई के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए या नोट के टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में बैंक नोटों को नहीं बदलता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा किया जा सकता है. इस तरह के नोटों से आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंकों में कर सकते हैं. इस तरह के नोटों को बैंक में जमा कर आप अपने खाते की राशि को बढ़ा सकते हैं.

Also Read: LPG Subsidy: लाखों लोगों को नहीं मिलती एलपीजी पर सब्सिडी, गरीबों को फ्री में मिले 3 सिलेंडर

इसके अलावा, अगर नोट मटमैला हो गया है, लेकिन उस पर सभी जरूरी जानकारियां नजर आ रही हैं तो बैंक ऐसे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते. इसके अलावा, अगर किसी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा है तो ऐसे नोट को बैंक नहीं बदलते. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. इसका मतलब है कि ये नोट पूरी तरह से रद्दी बन जाएंगे, फिर चाहे उनकी वैल्यू कितनी ही ज्यादा क्यों न हो.

Posted By: Achyut Kumar

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version