Positive payment system : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश पर पूरे देश के बैंकों में पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम (Positive payment system) लागू कर दिया गया है. आरबीआई ने पिछले कुछ बरसों से चेक की होने वाली क्लोनिंग (Check Cloning) और उसके जरिये धोखाधड़ी (Fraud) की वारदात को अंजाम देने के मामलों पर रोक लगाने के लिए बैंकों में पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम (PPS) लागू करने का निर्देश दिया है. यह सिस्टम 1 जनवरी 2021 से देश के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों (Private and PsU Banks) में लागू हो गया है.
5 लाख का चेक काटने पर बैंक को देनी होगी जानकारी
1 जनवरी से लागू पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम के तहत पांच लाख रुपये या उससे अधिक की रकम का चेक काटने से पहले ग्राहक को चेक संबंधी ब्योरा बैंक को देना होगा. इसके लिए ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस या मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चेक संबंधी सूचना देनी होगी.
सीटीएस के जरिए बैंकों को मिलेगी सुविधा
आरबीआई के एक अधिकारी के अनुसार, 1 जनवरी से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा चेक ट्रंकेटेड सिस्टम (CTS) में पॉजिटिव पे संबंधी जरूरी सुविधा बैंकों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी. सीटीएस की शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में भी उन्हीं मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें इस प्रक्रिया का पालन पहले ही किया गया हो.
पेमेंट से जुड़ी जानकारी देना ग्राहकों की जिम्मेदारी
अधिकारी ने कहा कि बैंक ग्राहक की जिम्म्मेदारी बनती है कि भुगतान से जुड़ी जरूरी जानकारी जैसे बेनिफिशियरी का नाम, तारीख, रकम इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम सहित अन्य साधनों) से बैंक को उपलब्ध कराएं. पांच लाख या उससे अधिक का चेक इश्यू करने पर बैंक को पहले से सूचना देनी होगी. इससे उसकी डिटेल एनपीसीआई पर रजिस्टर हो जाएगी. इस स्थिति में भुगतान के लिए जैसे ही चेक पहुंचेगा, यह यह स्पष्ट रहेगा कि वह सही है. चेक संबंधी फ्रॉड रोकने के लिए यह एक सार्थक कदम साबित होगा.
पहले बैंक फोन कॉल के जरिए करता था कन्फर्म
आपको बता दें कि अब तक बैंक ग्राहक को फोन करके चेक भुगतान के लिए कंफर्म करता था, लेकिन एक जनवरी से ये जिम्मेदारी ग्राहकों को उठानी होगी. ऐसा नहीं करने पर बैंक पेमेंट नहीं करेंगे.
Posted By : Vishwat Sen
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