BH-Series Update: देशभर के नौकरीपेशा लोगों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके वाहनों के पंजीकरण के लिए एक साल पहले शुरू की गई वाहनों के नंबर प्लेट की नयी भारत श्रृंखला (BH-Series) को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. सरकार इसके कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन पंजीकरण को भारत सीरीज (बीएच) नंबरों में बदलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है. मंत्रालय ने बीएच श्रृंखला का दायरा बढ़ाने की पहल के तहत नियमों में इस संशोधन का प्रस्ताव रखा है.
वर्तमान में केवल नये वाहनों की पंजीकरण बीएच श्रृंखला के तहत किया जा सकता है. मंत्रालय ने अपनी एक मसौदा अधिसूचना में बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न का नियमन करने वाले नियमों में प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी दी है.
बीएच श्रृंखला उन लोगों की सहूलियत के लिए शुरू की गई थी, जिनका स्थानांतरण होता रहता है. अधिसूचना के अनुसार, बीएच सीरीज पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को अन्य व्यक्तियों को, जो बीएच सीरीज के लिए पात्र हैं या पात्र नहीं हैं, स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की गई है.
इसके अलावा वर्तमान में नियमित पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को भी आवश्यक कर के भुगतान के बाद बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में परिवर्तित किया जा सकता है. ताकि बाद में बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सके.
मंत्रालय ने नागरिकों का जीवन अधिक सरल बनाने के लिए निवास स्थान या कार्य स्थल पर बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन जमा करने के विकल्प के लिए नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा है. (इनपुट : भाषा)
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