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Bhagya Laxmi Yojana: अब बेटियों के सपनों को लगेंगे पंख, जानिए क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना और कैसे उठाएं लाभ

Bhagya Laxmi Yojana: योगी सरकार बच्चियों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक खास योजना को चला रही है. महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए चल रही इस योजना का नाम यूपी सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना (Bhagya Lakshmi Yojana) ऱखा है.

Bhagya Laxmi Yojana: योगी सरकार बच्चियों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक खास योजना को चला रही है. महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए चल रही इस योजना का नाम यूपी सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना (Bhagya Lakshmi Yojana) रखा है. इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में.

भाग्यलक्ष्मी योजना (Bhagya Lakshmi Yojana) के तहत उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म लेने पर राज्य सरकार की ओर से उस परिवार को 50 हजार रुपये बॉन्ड मिलेगा. और जब बेटी की उम्र 21 हो जाएगी को बच्ची के माता-पिता को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा बेटी पढ़ाई के लिए भी सरकार मदद देती है.

कितना मिलेगी पैसाः भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत सरकार कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्चियों के खाते में 3 हजार रुपये, कक्षा 8 में रपढ़ने वाली बच्चियों के लिए 5 हजार रुपये. वहीं, कक्षा 10 में आने पर बालिकाओं को 7 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि, कक्षा 12वीं में आने पर उन्हें 8 हजार रुपये दिए जाएंगे. योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं.

भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए जरूरी शर्तें

  • साल 2006 के बाद ही जन्मी बेटियों को मिलेगा योजना का लाभ.

  • योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा.

  • योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये से ज्यादा नहीं है.

  • बेटी के जन्म के एक महीने के अंदर आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा.

  • सिर्फ बीपीएल परिवार ही योजना का लाभ ले सकते हैं.

  • सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

  • प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लाली लड़कियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

  • लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन : भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाभुक के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. इसके अलावा लाभुक के जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए. लड़की के माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रूफ, बैंक खाता जैसे कागजों की जरूरत होती है. इनसब कागजातों को जमा करने के बाद ही कोई योजना का लाभ ले सकता है.

आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले यूपी की महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वाबसाइट http://mahilakalyan.up.nic.in पर क्लिक करें.

  • भाग्य लक्ष्मी योजना के एप्लीकेशन फार्म का पीडीएफ डाउनलोड करें.

  • पेज डाउनलोड होने के बाद सभी जानकारियों को सावधानी से भरें.

  • फार्म के साथ सभी दस्तावेज अटैच करें.

  • फार्म को डाउनलोड कर उसे प्रिंट कर लें.

  • अब आवेदन फॉर्म को आप आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर दें.

Posted by: Pritish Sahay

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