24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Taxpayers को बड़ी राहत : मोदी सरकार ने बढ़ाई ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख, चेक कीजिए नई डेडलाइन

Big relief to taxpayers : देश के लाखों करदाताओं (Taxpayers) के लिए एक बड़ी ही राहत भरी खबर है. वह यह कि फिलहाल उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की चिंता नहीं होगी. इसका कारण यह है कि मोदी सरकार ने देश के लाखों करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख (Last date) को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है. आयकर विभाग (IT Department) ने 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर बुधवार को 30 नवंबर 2020 कर दी. हालांकि, विभाग ने इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 तय कर रखी थी.

Big relief to taxpayers : देश के लाखों करदाताओं (Taxpayers) के लिए एक बड़ी ही राहत भरी खबर है. वह यह कि फिलहाल उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की चिंता नहीं होगी. इसका कारण यह है कि मोदी सरकार ने देश के लाखों करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख (Last date) को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है. आयकर विभाग (IT Department) ने 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर बुधवार को 30 नवंबर 2020 कर दी. हालांकि, विभाग ने इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 तय कर रखी थी.

कोरोना संकट के चलते मिली राहत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक आदेश में कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है. आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गयी है.

चौथी बार बढ़ायी गयी है समयसीमा

कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ायी गयी है. इससे पहले, मार्च में सरकार ने अंतिम तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था. बाद में इसे 31 जुलाई 2020 तक और फिर 30 सितंबर 2020 तक बढ़़ाया गया.

जागरूकता के लिए आयकर विभाग को मिलेगा वक्त

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि समयसीमा में विस्तार से आयकर विभाग को भी करदाताओं को जागरुक करने के अपने अभियान को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए और वक्त मिल जाएगा. हालांकि, हाल में आयकर विभाग ने करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एसएमएस (SMS) भेजना शुरू कर दिया है.

Also Read: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत : ITR फॉर्म में अब बड़े लेनदेन की जानकारी देने से मिल सकेगा छुटकारा, जानिए कैसे?

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें