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आम्रपाली परियोजना में फर्जी व्यक्तियों के नाम पर बुक फ्लैटों की बुकिंग होगी रद्द, SC ने शुरू की प्रक्रिया

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि इस विषय पर अदालत एक आदेश पारित करेगी.

नई दिल्ली : आम्रपाली परियोजना में फर्जी व्यक्तियों के नाम पर बुक कराए गए फ्लैटों की बुकिंग जल्द ही रद्द की जाएगी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया के तहत आम्रपाली परियोजना के 9,500 से अधिक उन फ्लैटों की बुकिंग रद्द की जाएगी, जिन पर कोई दावा नहीं किया गया है या जिन्हें फर्जी व्यक्तियों के नाम पर बुक किया गया है या जो बेनामी संपत्ति हैं. इससे अटकी परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद मिलेगी.

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह निर्देश देगा कि 9,538 खरीदारों को अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट और भुगतान करने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया जाए. ऐसा नहीं करने पर इन इकाइयों को बिना बिका (अनसोल्ड) माना जाएगा और उनकी नीलामी की जाएगी.

घर खरीदारों की ओर से पेश हुए वकील एम एल लाहोटी ने कहा कि घर खरीदारों ने पहले दिए गए एक नोट में कहा था कि बिना बिके फ्लैट और फर्जी नामों पर बुक करा गए फ्लैट (जिनकी फॉरेंसिक ऑडिट में पहचान की गई है) उन्हें लंबित परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने की खातिर दोबारा बेचने की जरूरत है.

इसके बाद जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि इस विषय पर अदालत एक आदेश पारित करेगी. यह आदेश अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है.

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पीठ ने लाहोटी की दलील से सहमति जताते हुए कहा कि इस तरह के खरीदारों को अंतिम नोटिस भेजे जाएंगे और उनसे रजिस्ट्रेशन कराने तथा भुगतान योजना के अनुरूप सभी बकाये का भुगतान करने को कहा जाएगा. ऐसा नहीं होने पर उनकी संपत्ति को बिना बिका हुआ माना जाएगा और उनकी बुकिंग रद्द कर दी जाएगी.

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