Budget 2021: मिडिल क्लास को झटका, Income Tax स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जानिए बजट में टैक्स पर 10 बड़ी बातें
Budget 2021, Income Tax : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में 75 वर्ष से ज्यादा के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी.
Budget 2021, Income Tax : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में 75 वर्ष से ज्यादा के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. वित्त मंत्री ने सोमवार को बजट पेश करते हुए कहा कि देश में जिन लोगों की उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक हैं, उन पर बोझ को कम किया जायेगा. बता दें कि बजट में ये ऐलान उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज है.
We shall reduce the compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age & above – for senior citizens who only have pension & interest income, I propose exemption from filing their Income Tax return: FM Nirmala Sitharaman. #Budget2021 pic.twitter.com/ckBMpF0Tpj
— ANI (@ANI) February 1, 2021
टैक्स को लेकर बजट में बड़ी घोषणाएं
1-बजट में स्टार्टअप के लिए कर अवकाश को एक साल के लिए बढ़ाया गया, स्टार्टअप में निवेश पर पूंजीगत लाभ पर छूट एक साल के लिए बढ़ी.
2-75 वर्ष से ज्यादा के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनकी आय केवल पेंशन है.
3-किसी की सैलरी या इनकम 2.5 लाख रुपये है तो इसे सरकार द्वारा कर मुक्त रखा गया है.
4-Retro Tax मामले में टाइम लिमिट को घटा कर छह साल से तीन साल किया
5- इनकम टैक्स के मामले में आम आदमी को कोई रियायत नहीं मिली है.
6- 7.5 लाख से लेकर 10 लाख के इनकम पर 15 फिसदी लगेगा टैक्स
7- 15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स
8- डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी. 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे
9-डिविडेंड पेमेंट पर अब TDS नहीं लगेगा
10-होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था. अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी.
टैक्स हॉलीडे एक साल के लिए बढ़ाया गया.
बजट में स्टार्टअप के लिए कर अवकाश को एक साल के लिए बढ़ाया गया, स्टार्टअप में निवेश पर पूंजीगत लाभ पर छूट एक साल के लिए बढ़ी. Retro Tax मामले में भी बड़ा ऐलान किया है. टैक्स असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है. इस टाइम लिमिट को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है. वहीं गंभीर गंभीर टैक्स चोरी के मामले में सरकार दस साल पुराने मामले खुल सकते हैं.
वहीं बजट में पेट्रोल-डीजल पर नया सेस लगाया गया है. पट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि बुनियादी ढांचा सेस लगाया गया. वहीं इनकम टैक्स के मामले में आम आदमी को कोई रियायत नहीं मिली है. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे करदाताओं के लिए मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं जो पार्दर्शिता सुनिश्चित करेगी. 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं. वहीं सरकार ने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है. कस्टम ड्यूटी बढने से देश में मोबाइल और उसके पार्ट, आटो पार्ट मंहगे हो सकते हैं.
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