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Budget 2022: दो साल के भीतर दाखिल कर पायेंगे अपडेटेड आईटी रिटर्न, निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

Budget 2022|IT Return Last Date|इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो साल के भीतर लोगों को इस भूल-चूक में सुधार करने का मौका दिया जायेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2022 1:54 PM

Budget 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है. निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में हालांकि आयकर का भुगतान करने वाले नौकरीपेशा लोगों को कुछ नहीं दिया, लेकिन आईटीआर (Income Tax Return) में किसी भी गड़बड़ी या भूल-चूक में सुधार करने का एक अवसर देने का ऐलान किया है.

टैक्सपेयर के लिए निर्मला सीतारमण ने की सिर्फ एक घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय आम बजट 2022 (Budget 2022) में टैक्स देने वालों (Tax Payers) की तारीफ की. साथ ही कहा इनकम टैक्स (Income Tax) में अगर कुछ गलती हो गयी है, तो लोग अब उसमें सुधार कर पायेंगे. वित्त मंत्री ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो साल के भीतर लोगों को इस भूल-चूक में सुधार करने का मौका दिया जायेगा. लोग अपडेटेड आईटी रिटर्न दो साल के भीतर फाइल कर सकेंगे.

आईटीआर में सुधार करने का मिलेगा मौका

वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में यह नयी व्यवस्था की गयी है. इसके तहत टैक्सपेयर्स को दो साल के भीतर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated Income Tax Return) फाइल करने का अवसर मिलेगा. बता दें कि टैक्स पेयर को एसेसमेंट ईयर के दो साल के अंदर अपडेटेड आईटीआर फाइल करना होगा. इसका उद्देश्य इनकम टैक्स से जुड़े विवादों के मामलों में वृद्धि को रोकना है.

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इनकम टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं

वित्त मंत्री ने आयकर का भुगतान करने वालों को कोई बड़ी राहत नहीं दी है. न तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ायी गयी है, न ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है. हालांकि, टैक्स देने वालों की तारीफ वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जरूर की. बता दें कि नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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नौकरीपेशा लोगों की उम्मीदों पर फिरा पानी

इनकम टैक्स स्लैब में लंबे अरसे से कोई बदलाव नहीं हुआ है. तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स फ्री इनकम टैक्स लिमिटे को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की थी. इसके बाद से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कोरोना संकट से उबरने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि नौकरीपेशा लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Posted By: Mithilesh Jha

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