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Budget 2025: इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव, 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है. लोकसभा में अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का ऐलान किया है. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी. सरकार की योजना भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है.

Budget 2025: केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है. अब मिडिल क्लास को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. लोकसभा में अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही उन्होंने टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके ाथ ही वरिष्ठ नागरिक 4 साल तक अपेडेटेड आईटीआर जमा करा सकते हैं.

टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पुरानी कर व्यवस्था को बरकरार रखते हुए नई कर व्यवस्था में बदलाव करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कर स्लैब में फेरबदल किया. चार लाख रुपये की आय पर 0%, चार से आठ लाख रुपये की आमदनी पर 5% , 8 से 12 लाख रुपये की आमदनी पर 10% और 12 से 16 लाख रुपये की आमदनी पर 15% टैक्स लगेगा.

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Budget 2025: इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव, 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं 2

ऐसे समझिए टैक्स से छूट का लाभ

अगर आपकी सालाना आमदनी है, तो नई कर व्यवस्था के तहत अभी आपको करीब 71,500 रुपये टैक्स के तौर पर भुगतान करना पड़ता है, लेकिन अब 12 लाख सालाना की आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. वहीं, 13 लाख की सालाना आमदनी पर आपको फिलहाल 88,400 रुपये टैक्स के तौर पर देना पड़ता था, लेकिन अब 13 लाख की आमदनी पर आपको केवल 66,300 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा. वहीं, अगर आप सालाना 15 लाख रुपये कमाते हैं, तो फिलहाल आपको करीब 1.30 लाख रुपये टैक्स के तौर पर देना पड़ता था, लेकिन अब आपको केवल 97,500 रुपये ही देने होंगे.

पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने पुरानी कर व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है. उसने नई कर व्यवस्था में ही बड़ा बदलाव किया है. पुरानी कर व्यवस्था के तहत मिलने वाले लाभ पहले ही की तरह रहेंगे.

  • धारा 80सी के तहत 1,50,000 रुपये तक की छूट
  • ईपीएफ, पीपीएफ, जीवन बीमा, ट्यूशन फीस, एनएससी जैसी योजनाएं शामिल
  • धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये तक)
  • होम लोन पर धारा 24(बी) के तहत 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर छूट
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपये तक की छूट
  • एलटीए (लीव ट्रैवेल अलाउंस ) और एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस)

असम में यूरिया संयंत्र

उन्होंने असम में 12.7 लाख टन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित करने की सरकार की योजना की भी घोषणा .। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की बात कही. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) की हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऋण पहुंच में सुधार के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी.

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