Budget 2025: सिगरेट पीना महंगा हुआ या सस्ता? जानें, कितना लगता है टैक्स

Budget 2025: सिगरेट पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं, कीमतें स्थिर, जानें मौजूदा कर दरें.

By Abhishek Pandey | February 1, 2025 1:11 PM

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर करों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे इन उत्पादों पर कराधान स्थिर रहा.

सिगरेट पर वर्तमान कर संरचना

भारत में सिगरेट पर कराधान की संरचना निम्नलिखित है.

कर का प्रकारदर (%)
वस्तु एवं सेवा कर (GST)28%
क्षतिपूर्ति उपकर (लंबाई के आधार पर)5% – 36%
नोट: क्षतिपूर्ति उपकर सिगरेट की लंबाई के अनुसार अलग-अलग होता है.

कर दरों में अंतिम परिवर्तन

दिसंबर 2024 में, मंत्रियों के समूह (GoM) ने सिगरेट, तंबाकू और वातित पेय पदार्थों पर GST दर को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की थी. हालांकि, 21 दिसंबर 2024 को हुई GST परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया. इसलिए वर्तमान में सिगरेट पर कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

सरकार का मानना है कि टैक्स बढ़ने से सिगरेट के दाम बढ़ेंगे, जिससे तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आएगी. इससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोग धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, धूम्रपान कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों का मुख्य कारण है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी तंबाकू पर कर बढ़ाने की सिफारिश करता है ताकि लोगों की सेहत में सुधार हो सके.

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