RBI : फटे नोट के अलावा जले हुए नोट भी बदल सकते हैं आप, जानें RBI के नियम
सरकार और RBI ने आपकी मदद करने के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं जो आपके जले नोट की समस्या को ऐसे हल कर देंगे, पढ़े पूरी खबर.
RBI : अगर आपका पैसा जल गया है, तो अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचे वो अलग और जीवन की मुश्किल और बढ़ जाती है। जले हुए नोट मूल रूप से बेकार हैं, दुकान वाले उल्टा और शक करने लगते हैं कि पैसा आया कहां से है. लेकिन चिंता न करें, सरकार और RBI ने आपकी मदद करने के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं जो आपके जले नोट की समस्या को ऐसे हल कर देंगे, पढ़े पूरी खबर.
RBI का यह है कहना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, लोग RBI के निर्गम कार्यालय या सार्वजनिक और निजी बैंकों की चेस्ट शाखाओं में फटे या जले हुए नोट बदल सकते हैं. फटे हुए नोट बिना किसी बड़ी समस्या के बदले जा सकते हैं, जबकि जले हुए नोट तब तक बदले जा सकते हैं जब तक कि वे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त न हों. अगर जले हुए नोटों पर अभी भी महत्वपूर्ण विवरण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नंबर पैनल और गवर्नर के हस्ताक्षर, तो उन्हें बदला जा सकता है. हालाँकि, अगर नोट बुरी तरह जल गए हैं, तो उनका मूल्य कम हो सकता है.
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यह है फटे नोट पर नियम
RBI के सर्कुलर के अनुसार, व्यक्तियों को 10 रुपये से अधिक मूल्य के नोट बदलने की अनुमति है. सर्कुलर में निर्दिष्ट किया गया है कि एक बार में अधिकतम 20 नोट बदले जा सकते हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. पूरी तरह से जले हुए नोट बदले नहीं जा सकते, जबकि आंशिक रूप से जले हुए नोट बदले जा सकते हैं. यदि कोई बैंक ऐसे नोटों को बदलने से इनकार करता है, तो व्यक्तियों के पास भारतीय रिज़र्व बैंक में शिकायत दर्ज करने का विकल्प होता है.
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