PAN Aadhaar Linking वर्तमान समय में दो सबसे अहम दस्तावेज पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर अब भी आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, पैन से आधार से लिंक कराने की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है. हालांकि, भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्द ही इन दोनों अहम दस्तावेजों को आपस में लिंक करवा लेना एक बेहतर निर्णय होगा. यहां जानिए पैन कार्ड और आधार को लिंक करने का पूरा प्रोसेस.
बता दें कि पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आपको समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है. आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. यहां आपको लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा. आपको उस लिंक पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपके सामने नया टैब खुल कर आएगा. उसमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम को फिल करना होगा. इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना होगा और कैप्चा कोड को भरकर आप अपने आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं.
पैन कार्ड से आधार को जोड़ने के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. इस स्टेप के बाद आपको वहां पर आधार स्थिति पर जाकर incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर क्लिक करना होगा. इस प्रक्रिया के बाद आपको अपनी पैन और आधार संख्या को दर्ज करना होगा. अब आपको लिंक आधार स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद स्क्रीन पर आपको, पैन-आधार लिकिंग का स्टेटस दिख जाएगा.
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