Cadila Pharma: कैडिला फार्मा के CMD के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, ऑफिस बाथरुम में गलत काम करने का है आरोप
Cadila Pharma CMD: बुल्गारियाई महिला कंपनी में फ्लाइट क्रू के रूप में शामिल हुई थी. महिला ने गुजरात पुलिस पर आरोप लगाया था कि उसके साथ हुए दुष्कर्म और हिंसा की घटना के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया था.
Cadila Pharma CMD: कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राजीव मोदी की परेशानी बढ़ गयी है. गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर बुल्गारियाई महिला की शिकायत पर कथित दुष्कर्म, हमले और जानबूझकर अपमान करने का मामला दर्ज किया है. हालांकि, इससे पहले मामले को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. मगर, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस को आदेश दिया की मामले में केस दर्ज किया जाए. बुल्गारियाई महिला कंपनी में फ्लाइट क्रू के रूप में शामिल हुई थी. महिला ने गुजरात पुलिस पर आरोप लगाया था कि उसके साथ हुए दुष्कर्म और हिंसा की घटना के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया था. पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने अहमदाबाद पुलिस को ई-मेल करना शुरू किया तो उसे वस्त्रपुर महिला पुलिस स्टेशन भेज दिया गया. जहां उसे सवाल पूछकर परेशान किया गया. इस दौरान वकील आए और उससे हलफनामे पर उनसे जबरन साइन करा लिया गया जिसमें लिखा था कि मामला कंपनी और अधिकारियों के बीच का है. महिला ने अपनी शिकायत में ये आरोप लगाया था कि पुलिस ने खुलकर आरोपियों की मदद की.
क्या है पुलिस का कहना
मामले में जानकारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एच एम कंसाग्रा ने कहा कि वे फिलहाल सिर्फ मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंप सकते हैं. अहमदाबाद स्थित फार्मा कंपनी के सीएमडी पर रविवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) और 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 22 दिसंबर को पुलिस को निर्देश देने के बाद शहर के सोला पुलिस स्टेशन में उक्त कंपनी के सीएमडी और उनके एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस अधिकारी ने कहा कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद हमने पीड़िता की शिकायत के आधार पर कैडिला फार्मा के सीएमडी राजीव मोदी और जॉनसन मैथ्यू नामक एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) लवीना सिन्हा ने कहा कि अदालत ने सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत मामले की पुलिस जांच का निर्देश दिया था, जिसके बाद एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई थी. उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर के अपने आदेश में कहा था कि जांच दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए.
ऑफिस बाथरुम में गलत काम करने का लगाया था आरोप
बुल्गारियाई महिला ने कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राजीव मोदी और स्थानीय पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि उसके साथ राजीव ने ऑफिस के बाथरूम में दुष्कर्म किया था. उसने बताया कि उसे कंपनी में प्राइवेट फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी ऑफर की गयी थी. राजीव मोदी एक दिन उसे काफी देर तक रोका और गलत काम किया. उसके बाद, राजीव मोदी उसके साथ, ऑफिस के बाथरुम तक में ले जाकर गलत काम करता था. शिकायत करने पर कंपनी से निकाल देने की धमकी दिया जाता था. साथ ही, निजी ई-मेल आईडी को ब्लॉक कर दिया गया. साथ ही, कोरोना न होने के बाद भी, देश छोड़ने का दबाव डाला गया.
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