16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोर्ट ने दिया आदेश अब नयी गाड़ी खरीदने से पहले लेना होगा संपूर्ण बीमा

पांच साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने वाले बीमा के अतिरिक्त होगा. कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बंपर-टू-बंपर' बीमा में वाहन के फाइबर, धातु और रबड़ के हिस्सों सहित 100 प्रतिशत आवरण मिलता है.

नयी गाड़ी खरीदने से पहले संपूर्ण बीमा आवश्यक होगा. मद्रास उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है. एक सितंबर से कोई भी नया वाहन बेचने पर उसका संपूर्ण बीमा (बंपर-टू-बंपर) होना जरूरी कर दिया गया है.

पांच साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने वाले बीमा के अतिरिक्त होगा. कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बंपर-टू-बंपर’ बीमा में वाहन के फाइबर, धातु और रबड़ के हिस्सों सहित 100 प्रतिशत आवरण मिलता है. इस अवधि के बाद वाहन के मालिक को चालक, यात्रियों, तीसरे पक्ष और खुद के हितों की रक्षा करने के लिए सतर्क रहना चाहिए, ताकि उस पर कोई अनावश्यक उत्तरदायित्व न आये.

Also Read: हेल्थ इंश्योरेंश कब लेना है बेहतर, किन – किन बातों का रखें ध्यान

उन्होंने इरोड में विशेष जिला न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के सात दिसंबर 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक रिट याचिका को अनुमति दी.

Also Read: बीमा कंपनी से पैसे हड़पने के लिए रची अपनी ही हत्या की साजिश, पढ़ें कैसे हुआ खुलासा

बीमा कंपनी ने कहा कि विचाराधीन बीमा पॉलिसी केवल तृतीय पक्ष द्वारा वाहन को पहुंचे नुकसान के लिए थी, न कि वाहन में सवार लोगों के द्वारा. बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि कार मालिक के अतिरिक्त प्रीमियम देने पर कवरेज बढ़ाया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा, नयी गाड़ी खरीदते वक्त खरीदार को पॉलिसी की शर्तों और इसके महत्व के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है उसे भी इन नियमों के संबंध में ज्यादा जानकारी की इच्छा नहीं होती.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें