सोशल मीडिया पर बवाल के बाद कारमेल पॉपकॉर्न GST पर यूटर्न, लगता रहेगा 5% जीएसटी

Caramelised Popcorn GST only 5 Percent: जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सोशल मीडिया में भारी बवाल जारी है. पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी को लेकर यूजर्स लगातार विरोध कर रहे हैं. इधर बवाल के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

By ArbindKumar Mishra | December 26, 2024 9:18 PM
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Caramelised Popcorn GST only 5 Percent: सोशल मीडिया में भारी बवाल के बाद सरकार ने साफ किया है कि सिनेमा घरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्तरां की तरह ही 5 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगता रहेगा. जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को स्पष्ट किया गया था. जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पॉपकॉर्न पर तीन तरह से टैक्स लिये जाएंगे.

कारमेलाइज चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी

जीएसटी के तहत नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसपर पांच प्रतिशत कर लगता है. जब इसे पैक और लेबल के साथ बेचा जाता है, तो दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत होती है. शुगर फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाती है. इसलिए कारमेलाइज चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है.

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