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PM Kisan योजना का फर्जी तरीके से फायदा उठाने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा, खानी पड़ सकती है जेल की हवा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई ऐसे लोग शामिल हो गए हैं, जो इसके नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते.

PM Kisan Yojana : केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का नाजायज फायदा उठाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. खबर है कि जिन लोगों ने पीएम किसान योजना के नियमों का दुरुपयोग करते हुए पति-पत्नी के नाम पर पैसा उठाया है, तो वैसे लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. सरकार ने नियमों का दुरुपयोग कर पीएम किसान योजना की किस्त के पैसे की रिकवरी तेज कर दी है.

मीडिया की खबरों के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई ऐसे लोग शामिल हो गए हैं, जो इसके नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते. फिर भी पीएम किसान योजा का लाभ उठा रहे हैं. सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

सरकार अब किसानों के नाम पर योजना का लाभ उठाने वालों से पूरे पैसे वसूल रही है. इसके साथ ही, ऐसे लोगों को योजना से निकाल-बाहर भी किया जा सकता है. केंद्र के आदेश के बाद राज्य सरकारों ने गलत तरीके से किश्त उठाने वालों से पैसा वसूलने का काम भी शुरू कर दिया है.

धोखाधड़ी करने वालों पर दर्ज होगा केस

मीडिया की खबरों के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति ने जमीन के एक ही टुकड़े पर परिवार के एक से अधिक सदस्य ने 2000 रुपये की किस्त का लाभ उठाया है, तो उन्हें वह पैसा वापस करना होगा. अब अगर जमीन के एक टुकड़े पर एक परिवार के पति-पत्नी, मां-बेटा, पिता-पुत्र आदि ने अलग-अलग नामों से योजना का लाभ उठाया है, तो सरकार उनसे पैसे वापस लेगी. योजना के नियमों के तहत परिवार का एक ही सदस्य पीएम किसान के तहत किश्त पाने का हकदार है. अगर किसी ने ऐसा किया है तो उस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद उसे जेल भी जाना पड़ सकता है.

कहां हुआ फर्जीवाड़ा

मीडिया की खबरों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सरकार ने 9219 ऐसे अपात्र किसानों की पहचान कर नोटिस जारी कर पीएम किसान का पैसा जमा कराने के आदेश दिया है. फर्जीवाड़े के ज्यादातर मामलों में पति-पत्नी से लेकर मृतक किसान, गलत खाते में धनराशि ट्रांसफर, गलत आधार, टैक्स देने वाले किसान, पेंशनधारक जैसे मामले शामिल हैं.

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कहां जमा करना होगा पैसा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे लेने वाले अपात्र किसानों को उप कृषि निदेशक कार्यालय में नकदी जमा कराना होगा. पैसा जमा करने पर उन्हें रसीद मिलेगी. पैसा देने के बाद किसान का डेटा भी पोर्टल से हटा दिया जाएगा. देश में 42 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान के तहत 2000 रुपये की किस्त के रूप में 2900 करोड़ रुपये का सरकार ले चुके हैं.

किन-किन राज्यों में कितने लोगों ने लगाई चपत

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से लाभ उठाने वाले मामले में पूर्वोत्तर भारत का असम सबसे ऊपर है. मीडिया की खबरों के अनुसार, असम में पीएम किसान योजना के अपात्र किसानों से 554 करोड़, उत्तर प्रदेश के 258 करोड़, बिहार के 425 करोड़ और पंजाब के अपात्र किसानों से 437 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे.

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