CBDT ने 53.54 लाख से ज्यादा Taxpayers को 82,229 करोड़ का टैक्स रिफंड दिया, आयकर विभाग ने दी जानकारी
Income Tax Refund आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल से 4 अक्टूबर 2021 के बीच 82,229 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. ये रिफंड 53.54 लाख से ज्यादा आयकर दाताओं को वापस किये गये है. आयकर विभाग ने 51,88,762 लोगों को 20,510 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड दिया.
Income Tax Refund आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल से 4 अक्टूबर 2021 के बीच 82,229 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. ये रिफंड 53.54 लाख से ज्यादा आयकर दाताओं को वापस किये गये है. आयकर विभाग ने 51,88,762 लोगों को 20,510 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड दिया. जबकि, 1,65,397 मामलों में 61,719 करोड़ रुपये का कॉरर्पोरेट टैक्स लौटाया गया है.
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल 2021 से 4 अक्टूबर 2021 के दौरान 53.54 लाख से ज्यादा करदाताओं को 82,229 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड दिया है. बता दें कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है. सीबीडीटी ने मई में करदाताओं को राहत देते हुए इसकी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर की थी.
CBDT issues refunds of over Rs 82,229 cr to more than 53.54 lakh taxpayers from 1st April 2021 to 4th Oct 2021. Income tax refunds of Rs 20,510 crore have been issued in 51,88,762 cases &corporate tax refunds of Rs. 61,719 crore have been issued in 1,65,397 cases: Income Tax Dept
— ANI (@ANI) October 6, 2021
बता दें कि अगर आप बैंक डिटेल्स गलत भरेंगे या कुछ गड़बड़ कर देंगे तो आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. इसके अलावा बैंक अकाउंट प्रीवैलिडेट नहीं होने पर भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. वहीं, अगर आपका आईटीआर वैरिफाइड नहीं होगा, तो भी रिफंड मिलने में समय लगेगा. गौर हो कि आयकर दाता का इनकम टैक्स किसी वित्त वर्ष में उसके अनुमानित निवेश दस्तावेज के आधार पर पहले ही काट लिया जाता है. जब वित्त वर्ष के अंत तक वह फाइनल डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, तब उसका ज्यादा काटा गया टैक्स वापस लौटा दिया जाता है. इसके लिए उसे आईटीआर दाखिल कर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है.
टैक्सपेयर्स अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस एनएसडीएल की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com पर ऑनलाइन अपने रिफंड का स्टेटस पता कर सकते हैं. इनमें से किसी भी वेबसाइट पर लॉनिग करें और Status of Tax Refunds टैब पर क्लिक करें. अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर डालें जिस साल के लिए रिफंड पेंडिंग है. अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस कर दिया है तो आपको एक मेसेज मिलेगा मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और रिफंड की तारीख का जिक्र होगा. अगर रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है या नहीं दिया गया है तो वैसा मेसेज आएगा.
Also Read: Cabinet Decision: पीएम MITRA स्कीम से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनसDisclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.