GST : अक्टूबर से पहले कराना होगा पैकिंग मशीनरी का जीएसटी पंजीकरण, नही तो लगेगा भारी जुर्माना
GST : CBIC की ओर से जारी यह नियम पान-मसाला, हुक्का और तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर लागू होगा. यह नियम ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट दोनों के लिए है.
GST : 6 अगस्त को, CBIC ने घोषणा कर बताया कि सरकार ने पान मसाला, गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पादों के निर्माताओं को 1 अक्टूबर तक अपनी पैकेजिंग मशीनरी को GST के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है. इसका पालन न करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. सीबीआईसी ने मूल रूप से इन निर्माताओं के लिए GST पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत 1 अप्रैल से करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इसे 15 मई तक टाल दिया गया. फरवरी 2024 के वित्त विधेयक में GST कानून में संशोधन शामिल थे.
किन कंपनियों पर नया जीएसटी नियम लागू होगा?
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से जारी यह नियम पान-मसाला, हुक्का और तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर लागू होगा. यह नियम ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए है. नियम के अंदर पाइप तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, फ्लेवर्ड जर्दा और गुटखा जैसी चीजें शामिल हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चीजों से कैंसर का खतरा रहता है.
Also Reading : Bangladesh : बांग्लादेश में लगी आग से इन बिजली कंपनियों को आ सकती हैं दिक्कत
किन कंपनियों को पंजीकरण कराना जरूरी है?
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अनुसार, कई राज्यों में काम करने वाली और अपने शाखा कार्यालयों के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल, 2025 तक जीएसटी प्राधिकरण के साथ इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकरण कराना होगा. वित्त विधेयक का हिस्सा यह नियम, विभिन्न स्थानों पर परिचालन करने वाली कंपनियों के लिए कर क्रेडिट का दावा करना आसान बनाता है. अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
Also Read : आपदा प्रभावित इलाकों में सिर्फ 72 घंटे में राहत सामग्री पहुंचाएगी Amazon
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.