GST : अक्टूबर से पहले कराना होगा पैकिंग मशीनरी का जीएसटी पंजीकरण, नही तो लगेगा भारी जुर्माना
GST : CBIC की ओर से जारी यह नियम पान-मसाला, हुक्का और तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर लागू होगा. यह नियम ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट दोनों के लिए है.
GST : 6 अगस्त को, CBIC ने घोषणा कर बताया कि सरकार ने पान मसाला, गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पादों के निर्माताओं को 1 अक्टूबर तक अपनी पैकेजिंग मशीनरी को GST के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है. इसका पालन न करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. सीबीआईसी ने मूल रूप से इन निर्माताओं के लिए GST पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत 1 अप्रैल से करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इसे 15 मई तक टाल दिया गया. फरवरी 2024 के वित्त विधेयक में GST कानून में संशोधन शामिल थे.
किन कंपनियों पर नया जीएसटी नियम लागू होगा?
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किन कंपनियों को पंजीकरण कराना जरूरी है?
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