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केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार के इन सदस्यों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ, फॉर्म-4 में देनी होगी ये जानकारी

फॉर्म 4 भरने के बाद कर्मचारियों के परिवारिक आकार में बदलाव होता है, तो वह हेड ऑफिस को जानकारी देने के साथ-साथ कार्यालय प्रमुख को अपने हस्ताक्षर कर फॉर्म को जमा करेंगे.

Pension Rules: पारिवारिक पेंशन के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, और आधिकारिक रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने 26 अक्टूबर को एक आधिकारिक बयान जारी किया है. इसमें बताया गया है कि आधिकारिक रिकॉर्ड और फॉर्म 4 में परिवार के ‍किसी सदस्य का नाम अगर शामिल नहीं है, तो वह व्यक्ति पारिवारिक पेंशन के लिए दावा कर सकता है.

जानें क्या है फॉर्म 4

बता दें कि फॉर्म 4 के द्वारा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की डिटेल्स अपने पास रखती है. केंद्रीय कर्मचारियों को फॉर्म 4 में अपने डिटेल्स देने होते हैं, जिसमें कर्मचारी के डिटेल्स के साथ-साथ उनके परिवार के डिटेल्स को भरना होता है. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ऑफिस ऑफ मेमोरंडम में इसे लेकर जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि….

  • पति या पत्नी, जिसमें न्यायिक रूप से अलग रह रहे पति और पत्नी भी शामिल है.

  • बेटा या बेटी, फॉर्म 3 जमा करने की तारीख पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या नहीं और सभी बच्चों का विवरण (मृत या तलाकशुदा पत्नी के बच्चों सहित )

  • माता-पिता

  • विकलांग भाई-बहन

केंद्रीय कर्माचरियों को अपने परिवार के उपर दिए डिटेल्स देना होता है, चाहे वह पारिवारिक पेंशन का पात्र है या नहीं. इसके अलावा यदि कर्मचारी के फॉर्म 4 भरने के बाद परिवारिक रूप से कोई बदलाव होते हैं, तो उसे इसकी जानकारी हेड ऑफिस को देनी होगी. इसके बाद इसे हेड ऑफिस द्वारा वेरिफाई किया जाता है. अगर वेरिफिकेसन के बाद हेड ऑफिस फॉर्म 4 में दिए दावे की पुष्टि करता है, तो इसे आधार मानकर खारिज नहीं किया जा सकेगा.

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यह जानना जरूरी है कि अगर फॉर्म 4 भरने के बाद कर्मचारियों के परिवारिक आकार में बदलाव होता है, तो वह हेड ऑफिस को जानकारी देने के साथ साथ कार्यालय प्रमुख को अपने हस्ताक्षर कर फॉर्म को जमा करेंगे. इसके अलावा यदि फॉर्म 4 को भरने के बाद परिवार का कोई सदस्य विकलांकता का शिकार होता है, तब भी कर्मचारी को इसकी जानकारी देनी होगी.

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