New Rules From October: अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है इसके साथ ही आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. दरअसल, अक्टूबर से कई नए नियम लागू होने जा रहे है. इनमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े आरबीआई के नए नियम भी शामिल हैं. साथ ही, अटल पेंशन योजना में निवेश, डीमैट अकाउंट से जुड़े केवाईसी के नियम में भी महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे है, जो 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी और उपयोग करने को लेकर कुछ जरूरी निर्देशों को लागू करने की समय सीमा इस साल 1 जुलाई से बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी थी. नए निर्देश के तहत लागू किए जाने वाले प्रावधानों के बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब इसे एक्टिव करने के लिए एक ओटीपी प्राप्त होगा. हालांकि, यदि इसे जारी करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर यूज करना होगा. ऐसा नहीं करने पर कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा. कार्ड-जारीकर्ता को कार्ड धारकों से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना स्वीकृत क्रेडिट सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 14 जून के सर्कुलर के अनुसार, डीमैट खाते के धारक एक अक्टूबर से ट्रेंडिग खाते को यूज करने के लिए अपने डीमैट अकाउंट लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को एक्टिव करना होगा. सर्कुलर में कहा गया है कि सदस्य अपने डीमैट खातों में लॉग ऑन करने के लिए प्रमाणीकरण कारकों में से एक के रूप में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करेंगे और दूसरे ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड का यूज कर सकते हैं. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपने खाते को यूज नहीं कर पाएंगे.
सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) सामाजिक सुरक्षा योजना अब 1 अक्टूबर, 2022 से आयकर दाताओं से नामांकन स्वीकार नहीं करेगी. वित्त मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य कम सेवा वाले जनसांख्यिकीय समूहों को पेंशन लाभ को बेहतर ढंग से लक्षित करना है. अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, वह APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा.
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के अनुसार किसी की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में ई-नामांकन जमा करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुए हैं. ई-नामांकन प्रक्रिया प्रवाह 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा. 25 अगस्त, 2022 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, पीएफआरडीए ने कहा कि सीआरए सिस्टम में नामांकन अनुरोध स्वीकार किया जाएगा, यदि नोडल कार्यालय आवंटित 30 दिनों के भीतर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है. ई-नामांकन प्रक्रिया प्रवाह में संशोधन 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा.
डेबिट और क्रेडिट कार्ड को टोकन करने की समय सीमा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 30 सितंबर, 2022 तक अतिरिक्त तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी. दरअसल, पिछले कुछ समय में डिजिटल माध्यम से होने वाले लेन-देन में कई फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे में इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट-डेबिट कार्ड को टोकेनाइज कर रहा है.
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