ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स और जीएसटी नियमों में हो सकता है बदलाव, परिषद की बैठक आज

जीएसटी परिषद फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने के लिए नियमों को कड़ा कर सकती है. इसके तहत, रजिस्ट्रेशन चाहने वाले व्यक्ति के पैन से जुड़े बैंक खाते का ब्योरा कर अधिकारियों के पास जमा करने को लेकर समय अवधि मौजूदा 45 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 11, 2023 9:05 AM
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नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की आज 11 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने, उपयोगी वाहनों की परिभाषा और रजिस्ट्रेशन तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के नियमों को सख्त करने पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा, जीएसटी परिषद सिनेमाघारों में परोसे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों तथा विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिये भोजन (एफएसएमपी) के आयात पर लगने वाली जीएसटी दर को भी स्पष्ट कर सकती है. इसके साथ ही, कैंसर के इलाज में उपयोगी व्यक्तिगत रूप से आयातित दवा डिनुटूक्सिमैब को कर से छूट देने पर भी निर्णय लिया जा सकता है. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.

जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापना

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देने और बजटीय समर्थन योजना के तहत 11 पहाड़ी राज्यों में केंद्रीय जीएसटी की पूरी तरह भरपाई और एकीकृत जीएसटी की 50 फीसदी भरपाई की उद्योगों की मांग पर भी विचार किया जा सकता है.

फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम

इसके साथ ही, जीएसटी परिषद फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने के लिए नियमों को कड़ा कर सकती है. इसके तहत, रजिस्ट्रेशन चाहने वाले व्यक्ति के पैन से जुड़े बैंक खाते का ब्योरा कर अधिकारियों के पास जमा करने को लेकर समय अवधि मौजूदा 45 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकती है.

कारोबारी परिसर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य

रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने से पहले ‘उच्च जोखिम’ वाले आवेदकों के कारोबारी परिसर के अनिवार्य भौतिक सत्यापन का भी प्रावधान कर सकती है. इसके अलावा, जीएसटी कानून में नए नियम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. इसके तहत कंपनियों को अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने या सरकारी खजाने में राशि जमा करने के कारणों के बारे में बताना होगा.

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ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनों पर टैक्स

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई वाले मंत्री समूह की ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर टैक्स लगाने के बारे में दी गई रिपोर्ट पर भी विचार होने की संभावना है. मंत्री समूह (जीओएम) ने इन तीनों खंडों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने पर व्यापक रूप से सहमति जताई है. हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग पर कर की दर को लेकर गोवा असहमत है. गोवा ने इस पर 18 फीसदी कर लगाने का सुझाव दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि पुरस्कार पूल में योगदान को आपूर्ति माना जाए और इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाए.

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