Pan Aadhaar Link: पैन और आधार नंबर को लिंक कराने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो रही है. इस प्रोसेस को पूरा करने में कई लोगों को परेशानी आ रही है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक ट्वीट में पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान जनसांख्यिकीय (Demographic Mismatches) जानकारी मेल नहीं खाने की संभावना को स्वीकार करते हुए इस मुद्दे को लेकर जानकारी दी है.
आयकर विभाग की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि पैन को आधार से लिंक करते समय किन जनसांख्यिकीय कारणों के कारण आपको परेशानी आ रही है. पैन और आधार को आसानी से जोड़ने के लिए आयकर विभाग ने बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा दी है. पैन धारक पैन सेवा प्रदाताओं (Protean & UTIITSL) के केंद्रों पर जाकर इन जानकारी को सही करवा सकते हैं.
बताते चलें कि किसी भी जनसांख्यिकीय बेमेल के मामले में पैन और आधार को आसानी से लिंक करने के लिए बायोमिट्रिक-आधारित वैरिफिकेशन के जरिये किया जा सकता है. पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया में जनसांख्यिकी बेमेल तब होता है जब दोनों कार्डों पर दी गई पर्सनल जानकारी अलग-अलग होती है. इसमें नाम की स्पेलिंग का अलग होना, डेट ऑफ बर्थ की जानकारी अलग होना आदि शामिल है. इसमें जेंडर का गलत होना भी शामिल है. यदि आपके पैन-आधार में जनसांख्यिकी जानकारी अगल-अलग है तो आप दोनों कार्डों को लिंक नहीं कर पाएंगे. लिंक करने से पहले आपको अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड में बेमेल जानकारी को ठीक कराना होगा. आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से यह जानकारी ठीक करा सकते हैं. इसी तरह अपने आधार कार्ड में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आप नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं.
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