नयी दिल्ली : नागर विमानन महानिदेशायल (डीजीसीए) ने सोमवार को देश के सभी विमानन कंपनियों के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसमें विमानन कंपनियों को हिदायत दी गयी है कि वे लॉकडाउन के बाद पहले चरण में देश खुलने (Unlock1) के बाद घरेलू उड़ानों के दौरान हवाई जहाज में कोविड-19 से सवारियों को बचाने के लिए बीच की सीटों को खाली रखें या फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें.
डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को साफ तौर निर्देश दिया है कि यदि विमानन कंपनियां बीच की सीटों को खाली नहीं रख पाती हैं, तो वे यात्रियों को सुरक्षा किट मुहैया कराएं. कंपनियों के लिए जारी किया गया यह निर्देश आगामी 3 जून से लागू होगा. डीजीसीए ने अपने नये निर्देश में विमानन कंपनियों से कहा है कि वे सभी यात्रियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराएं, जिसमें तीन लेयर का सर्जिकल फेस मास्क, फेस शील्ड और भरपूर मात्रा सैनिटाइजर (पाउच या बोतल में) होना जरूरी है.
दरअसल, डीजीसीए का यह नया निर्देश अभी हाल ही में घरेलू उड़ानों की शुरुआत करने के बाद हवाई जहाजों में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद दिया गया है. कुछ हवाई जहाजों में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद पूरे विमान के यात्रियों को गहन एतियाती जांच के दौर से भी गुजरना पड़ रहा है. इसी के मद्देनजर डीजीसीए ने यह कदम उठाया है और विमानन कंपनियों को घरेलू उड़ान में शामिल सभी विमानों को उड़ान से पहले और उसके बाद सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखे जाने को लेकर फटकार लगायी थी. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार एवं सरकारी विमानन कंपनी से हाल ही में पूछा था कि क्या कोरोना वायरस को पता है कि उसे विमान में बैठे यात्री को संक्रमित नहीं करना है?
Posted By : Vishwat Sen
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