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डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना, नागरिक उड्डयन नियमों के उल्लंघन के आरोप

डीजीसीए ने कंपनी के जवाबदेह प्रबंधक, प्रशिक्षण प्रमुख और एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड के सभी नामित परीक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी किया है कि क्यों न उनके नियामक दायित्वों की निगरानी में कमी के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाए.

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शनिवार को लागू नागरिक उड्डयन नियमों के उल्लंघन के आरोप में विमानन कंपनी एयर एशिया पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि महानिदेशालय द्वारा 23-25 नवंबर 2022 के दौरान एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड का निरीक्षण किया गया था. इस दौरान डीजीसीए की टीम ने देखा कि एयरलाइन्स के पायलटों के द्वारा पायलट प्रवीणता जांच अथवा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग जांच के दौरान कुछ आवश्यक अभ्यास पूरे नहीं किए गए थे, जो एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जरूरत है. इसलिए ऐसा नहीं किया जाना डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन हुआ.

पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

डीजीसीए ने कंपनी के जवाबदेह प्रबंधक, प्रशिक्षण प्रमुख और एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड के सभी नामित परीक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी किया है कि क्यों न उनके नियामक दायित्वों की निगरानी में कमी के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाए. डीजीसीए की ओर से कंपनी के प्रबंधक, प्रशिक्षण प्रमुख और सभी नामित परीक्षकों के लिखित उत्तर की भी जांच की गई.

एयर एशिया पर 20 लाख का जुर्माना

डीजीसीए ने लागू नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रमुख को उनके पद से वापस लेने की लेखा परीक्षा को भी आदेश दिया गया है.

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आठ परीक्षकों पर भी तीन-तीन लाख का जुर्माना

इसके साथ ही, डीजीसीए ने कंपनी के आठ पदाधिकारियों पर भी आर्थिक जुर्माना लगाया है. लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर एशिया के आठ नामित परीक्षकों में से प्रत्येक पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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