RBI ने सख्त किये डिजिटल लोन के मानदंड, ग्राहकों की सुरक्षा सर्वोपरि

फिनटेक उद्योग की कुछ कंपनियों ने चिंता जतायी है कि उधार देने के नियम उनके कामकाज को प्रभावित करेंगे. राव ने कहा, डिजिटल कर ढांचे को एक अभिनव और समावेशी प्रणाली की जरूरत के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है.

By Agency | September 8, 2022 4:35 PM
an image

RBI Digital Lending: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाल में जारी किये गए डिजिटल ऋण के नियम नियामक मध्यस्थता को खत्म करने और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए तैयार किये गए हैं.

राव ने उद्योग निकाय एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हाल में तीसरे पक्ष की बेलगाम भागीदारी, भ्रामक बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनैतिक वसूली प्रथाओं और अत्यधिक ब्याज दरों के कारण आरबीआई ने डिजिटल कर्ज को विनियमित किया.

Also Read: RBI On Digital Lending: रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन को लेकर जारी किये कड़े नियम

केंद्रीय बैंक ने व्यापक परामर्श के बाद 10 अगस्त को डिजिटल ऋण मानदंड जारी किये थे और उद्योग को इस साल नवंबर तक इसे लागू करने के लिए कहा है. फिनटेक उद्योग की कुछ कंपनियों ने चिंता जतायी है कि उधार देने के नियम उनके कामकाज को प्रभावित करेंगे.

राव ने कहा, डिजिटल कर ढांचे को एक अभिनव और समावेशी प्रणाली की जरूरत के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है. साथ ही इसमें सुनिश्चित किया गया है कि ग्राहकों के हित सुरक्षित रहें.

उन्होंने कहा कि ये मानदंड पूरी तरह से उन विनियमित संस्थाओं के लिए हैं, जो ऐप के जरिये उधार देते हैं. उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण सेवा प्रदाता एवं डिजिटल ऋण के ऐप नियामक दायरे के भीतर रहकर काम करें.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Exit mobile version