EPS News : क्या आप जानते हैं कि पीएफ में कटने वाला पेंशन का पैसा कब मिलेगा? निकासी की ये है प्रक्रिया…

EPS News : पीएफ खाते में कर्मचारी के मूल वेतन से 12 फीसदी और इतनी ही रकम नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से जमा कराई जाती है. पीएफ में जमा रकम में से 3.67 फीसदी पैसा ईपीएफ और शेष 8.33 फीसदी रकम कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा की जाती है, लेकिन पेंशन स्कीम में हर महीने 1,250 रुपये से ज्यादा रकम जमा नहीं की जा सकती.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 20, 2021 6:55 PM
  • पीएफ खाते में कर्मचारी के मूल वेतन से 12 फीसदी रकम होती है जमा

  • 8.33 फीसदी रकम कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा की जाती है

  • पेंशन स्कीम में हर महीने 1,250 रुपये से ज्यादा रकम जमा नहीं की जा सकती

EPS News : क्या आप नौकरी-पेशा आदमी हैं? तब तो आपका भविष्य निधि (PF) खाता भी होगा और आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा भी कटता होगा? तो क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी से जो पीएफ का पैसा कटता है, वह किस-किस मद में जमा किया जाता है. नहीं, तो जानिए. दरअसल, नौकरी करने वालों के पीएफ का पैसा दो मदों में जमा किया जाता है. पहला, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा होता है और दूसरा कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में.

कर्मचारी को पीएफ में देना पड़ता है 12 फीसदी रकम

आपको यह भी बता दें कि पीएफ खाते में कर्मचारी के मूल वेतन से 12 फीसदी और इतनी ही रकम नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से जमा कराई जाती है. पीएफ में जमा रकम में से 3.67 फीसदी पैसा ईपीएफ और शेष 8.33 फीसदी रकम कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा की जाती है, लेकिन पेंशन स्कीम में हर महीने 1,250 रुपये से ज्यादा रकम जमा नहीं की जा सकती.

खाते से 70 फीसदी तक निकाल सकते हैं पीएफ मद का पैसा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ खाते से अपने हिस्से की 70 फीसदी रकम को कभी भी निकाल सकता है. यह निकासी शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, घर बनाने के लिए और बीमारी के इलाज के लिए निकाली जा सकती है.

कब निकलेगा पेंशन फंड से पैसा

इसके साथ ही, आपको यह भी बता दें कि पीएफ खाते में पेंशन स्कीम से पैसा निकालने के नियम अलग-अलग हैं. ईपीएस नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी नौकरी छोड़ने के समय यदि 10 साल से कम सेवा दी है, तो वह 58 साल या सेवा का 10 साल पूरा होने ईपीएस खाते से एकमुश्त पैसा निकाल सकता है.

58 साल से कम के कर्मचारी ले सकते हैं सर्टिफिकेट

वहीं, अगर उस कर्मचारी की उम्र 58 साल से कम है, तो वह एकमुश्त पैसा निकालने की बजाए ईपीएस के तहत स्कीम सर्टिफिकेट का विकल्प ले सकता है. ऐसा स्कीम सर्टिफिकेट तब लिया जा सकता है, जब व्यक्ति ने किसी और संस्थान में नौकरी की योजना बनाई हो. अगर सेवा के वर्ष 10 साल को पार कर गए हैं, तो स्कीम सर्टिफिकेट व्यक्ति को जारी कर दिया जाता है.

फॉर्म 19 और 10सी के जरिए निकाल सकते हैं पैसा

अगर नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो फॉर्म 19 और 10सी जमा करके पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाली जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा. ऑनलाइन प्रक्रिया में अभी पेंशन फंड निकालने की सुविधा को शुरू नहीं किया गया है. फॉर्म भरने के बाद इन्हें ईपीएफओ के कार्यालय में ही जमा करना होगा.

फंड ट्रांसफर करने पर नहीं निकाल सकते पैसा

पीएफ एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी चाहे जितनी भी सर्विस हिस्ट्री हो, आप पेंशन की रकम को कभी और किसी भी हालत में नहीं निकाल पाएंगे. अगर अलग-अलग जगह नौकरी करते हुए भी आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल की हो जाती है, तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे और 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ वेतन मिलने लगेगा.

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Posted By : Vishwat Sen

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