Driving license Aadhar Linking: घर बैठे आधार से लिंक करें अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए ऑनलाइन पूरा प्रासेस
Driving license Aadhar linking: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया भी आसान कर दी है.सरकार ने इसे आधार के साथ लिंक करवाने के लिए नागरिकों को आसान विकल्प दिया है. आप चाहें तो ऑनलाइन कुछ स्टेप्स फॉलो करके ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कर सकते हैं.
Driving license Aadhar linking: आपके अहम दस्तावेजों में से एक है ड्राइविंग लाइसेंस जिसके नहीं होने से आपको कई समस्याएं हो सकती हैं. यह हमें देश भर में वाहन (Vehicle) चलाने की ही अनुमति नहीं देता बल्कि आईडी प्रूफ के तरह भी उपयोग किया जाता है. वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा जारी किया है कि पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली किसी भी सुविधा के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य है. वहीं आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से नहीं जोड़ा है तो इन आसाम स्टेप को फॉलो करके आप अपने आधार को DL से लिंक कर सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने के बाद देश भर में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस में भारी कमी आएगी. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया भी आसान कर दी है.सरकार ने इसे आधार के साथ लिंक करवाने के लिए नागरिकों को आसान विकल्प दिया है. आप चाहें तो ऑनलाइन कुछ स्टेप्स फॉलो करके ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से तरह जोड़ सकते हैं
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अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
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अब लिंक आधार पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से ड्राइविंग लाइसेंस चुनें.
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फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें.
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अब Get Details पर क्लिक करें.
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दिए गए फ़ील्ड में अपना 12-अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें. (याद रखें कि आपका मोबाइल नंबर आईडीआईडी के साथ पंजीकृत होना चाहिए)
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फिर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें.
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इसके बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा.
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आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करे.
बता दें कि एक राज्य में जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस भारत के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य है और इसलिए कई ड्राइविंग लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं है. सड़क परिवहन विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो सकते. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस एक अनिवार्य डाक्यूमेंट है, जो भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को एक सार्वजनिक सड़क पर एक या अधिक प्रकार के मोटर चालित वाहनों जैसे कि मोटरबाइक, कार, बस, ट्रक इत्यादि को संचालित करने की अनुमति देता है.
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