दिल्ली में 30 नवंबर तक वैध रहेंगे डीएल और फिटनेस सर्टिफिकेट, केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत

परिवहन विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई थी, लेकिन इनकी वैधता 30 नवंबर 2021 तक बनी रहेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 30, 2021 9:55 AM
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नई दिल्ली : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यहां के वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता आगामी 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया है. बताया यह जा रहा है कि इस दौरान अगर किसी के ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो गई है, तो परिवहन विभाग की ओर से उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस बाबत परिवहन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है.

परिवहन विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई थी, लेकिन इनकी वैधता 30 नवंबर 2021 तक बनी रहेगी. हालांकि, कोरोना काल में अहम दस्तावेजों को रिन्यू कराने की खातिर सरकारी कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ रही है. कार्यालयों में जमा हो रही भीड़ को देखते हुए सरकार ने इनकी वैधता अवधि को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है.

आठवीं बार बढ़ाई गई वैधता अवधि

बता दें कि वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता को सरकार ने कई बार बढ़ाया है. इसकी शुरुआत 30 मार्च 2020 से हुई थी, उसके बाद इसे 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021 और फिर 30 सितंबर 2021 किया गया. अब 8वीं बार इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 किया गया है.

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घर बैठे ऑनलाइन रिन्यू करा सकते हैं इंश्योरेंस

हालांकि, सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के पास इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि इंश्योरेंस तो घर बैठे ऑनलाइन ही रिन्यू हो सकता है और प्रदूषण सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवाए जा सकते हैं. इसके लिए कई आउटलेट्स खोले गए हैं.

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