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Driving Licence Validity : ध्यान दें, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस सहित इन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई, इस माह तक नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना

online driving licence apply : कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.

By Agency | March 27, 2021 11:48 AM
  • ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 30 जून तक बढ़ाई गयी

  • फरवरी में समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ाई गयी

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया आदेश

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी.

इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है. मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है. परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने.

ऐसे बनवायें ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सहज है. इसके लिए बस आपको कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी और घर बैठे आप लाइसेंस बनवा सकती हैं. सबसे पहले राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जायें.

  • राज्यों की दी गयी सूची में अपने राज्य का नाम सलेक्ट करें.

  • लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • फॉर्म पूरा भरें.

  • साथ ही आईडी प्रूफ, उम्र प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, अटैच करें.

  • अपना रिसेंट फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें.

  • इसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव की तारीख सलेक्ट करना होगा.

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लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज

लाइसेंस बनाने के लिए आपको आधार कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी, अपना बिजली बिल, राशन कार्ड में से कोई एक लेना होगा. इसके अलावा आप आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड ले सकते हैं. इसके अलावा आप भारत के नागरिक हो और आपकी उम्र कम से कम 18 साल पर होनी चाहिए.

लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में भी बदलाव

आने वाले कुछ महीनों में देश के सभी राज्यों में लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया है. इस नई व्यवस्था में स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे. पैसे जमा करते ही आप अपने मनमुताबिक तारीख चुन सकते है. उस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा.

Posted By : Rajneesh Anand

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