नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के वाहन चलाने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है. यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, या फिर कही गुम गया है या फिर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आगे की खबर आपके काम की है.
जी हां कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की नियम को आसान करने का काम किया है. आइए आपको बताते हैं इन राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कितना बदलाव किया गया है….
ऐसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस : इन राज्यों में आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन (online Driving License) के साथ-साथ ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से बनवा सकते है. ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने शहर के आरटीओ ऑफिस जाना होगा जबकि ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको राज्य परिवहन विभाग या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के वेबसाइट पर जाना होगा. यानी अपने कंप्यूटर पर इसका वेबसाइट ओपन करना होगा और संबंधित जानकारी भरकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा.
ऑनलाइन टेस्ट : सभी राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट जरूरी है. इस टेस्ट की बात करें तो इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे. जिनके उत्तर आपको 10 मिनट में देने होंगे. ऐसा नहीं कि आपको सभी के उत्तर सही देने हैं. यदि आप 6 प्रश्न के उत्तर भी सही दे देते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम आगे बढ़ जाएगा.
ऑनलाइन शुल्क : ड्राइविंग लाइसेंस की नई प्रक्रिया पर गौर करें तो अब ऑनलाइन टेस्ट के लिए स्लॉट बुक होते है. इसके लिए आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करने को कहा जाता है. आप अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन टेस्ट के लिए समय चुन सकेंगे.
दिल्ली में नए आरटीओ : दिल्ली-एनसीआर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए काफी भीड़ नजर आ रही है. इस भीड़ के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने चार नए आरटीओ ऑफिस खोले है. जहां आप नए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यु कराने का काम कर सकते हैं.
Posted By : Amitabh Kumar
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.