Dues of power companies: बिहार-झारखंड सहित इन राज्यों में छा सकता है अंधेरा, जानें क्या है पूरा मामला

पोसोको ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (एचपीएक्स) को 13 राज्यों की वितरण कंपनियों के कारोबार को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 19, 2022 10:27 AM

सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरशन लि. (POSOCO) ने तीन बिजली बाजारों. आईईएक्स, पीएक्सआईएल और एचपीएक्स से 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली कारोबार को प्रतिबंधित करने को कहा है. इन वितरण कंपनियों के ऊपर बिजली उत्पादक कंपनियों का पैसा बकाया है.

तेलंगाना पर 1,380 करोड़ रुपये बकाया

पोसोको ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (एचपीएक्स) को 13 राज्यों की वितरण कंपनियों के कारोबार को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है. इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं. बताते चले कि बिजली उत्पादक कंपनियों का कुल 5 हजार करोड़ रुपये बकाया है, जो तेलंगाना में सबसे ज्यादा 1,380 करोड़ रुपये है.

पोसोको ने बिजली बाजारों को लिखा पत्र

बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला पोसोको देश में बिजली व्यवस्था के एकीकृत परिचालन का प्रबंधन करता है. पोसोको ने तीनों बिजली बाजारों को लिखे पत्र में कहा है कि 13 राज्यों में 27 वितरण कंपनियों के लिये बिजली बाजार के सभी उत्पादों में खरीद बिक्री डिलिवरी तारीख 19 अगस्त, 2022 से अगली सूचना तक पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी.

बकाया को देखते हुए लिया फैसला

पत्र में कहा गया है कि प्राप्ति (भुगतान पुष्टि और उत्पादकों के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद विश्लेषण) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन वितरण कंपनियों के ऊपर बिजली उत्पादक कंपनियों के बकाया को देखते हुए यह फैसला किया गया है.

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भुगतान नहीं किया तो लगी रहेगी रोक

भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को उत्पादक कंपनियों का बकाया भुगतान नहीं होने पर विद्युत बाजार में कारोबार को लेकर प्रतिबंधित किया जा सकता है. इसके तहत, बिजली की आपूर्ति तभी की जाएगी जब पर्याप्त भुगतान सुरक्षा व्यवस्था बनायी रखी जाए या उसके अभाव में अग्रिम भुगतान किया जाता है.

(भाषा- इनपुट के साथ)

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