EPFO News: नहीं किया तो अब जल्द से जल्द कर लें EPFO में ई-नॉमिनेशन, यहां जानिए सबसे आसान तरीका

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नौकरीपेशा लोगों के भविष्य के साथ-साथ महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है. हाल में इपीएफओ ने अपने हर खाताधारक के लिए ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. जानें, इस फैसले का उद्देश्य और ई-नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया.

By Prabhat Khabar News Desk | March 9, 2022 11:46 AM

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ), हमेशा से महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर जोर देता आया है. इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए ईपीएफओ ने सभी यूजर्स के लिए ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, ताकि किसी नौकरीपेशा व्यक्ति के दुनिया में न रहने पर उसकी पत्नी व परिवार को उसके पीएफ का पैसा निकालने में किसी तरह की परेशानी न हो. आप अगर इस बार महिला दिवस के अवसर पर अपनी पत्नी को कोई तोहफा नहीं दे पाये हैं, तो जल्द से जल्द इ-नॉमिनेशन में पत्नी का नाम दर्ज कर सुरक्षित भविष्य के साथ उन्हें इस दिन का खास उपहार दे सकते हैं.

परिवार को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा: इपीएफ/इपीएस खाते में इ-नॉमिनेशन खाताधारक के परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. ये इपीएफओ के सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में पत्नी व परिवार को आसानी से पीएफ, पेंशन और बीमा का लाभ लेने में मदद करता है. यह नॉमिनी को ऑनलाइन दावा पेश करने की सुविधा भी देता है. वहीं, इपीएफओ में नॉमिनेशन फाइल न होने से खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर परिजनों को पीएफ के पैसे निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

जीवनसाथी ही नहीं, कोई और भी हो सकता है नॉमिनी: ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर लोग अपने ईपीएफओ अकाउंट में अपने जीवनसाथी को नॉमिनी बनाते हैं, लेकिन आप जीवनसाथी के अलावा बेटा-बेटी या माता-पिता को भी नॉमिनी बना सकते हैं. यदि आप अपने बच्चे को नॉमिनी बनाना चाहते हैं और वह नाबालिग है, तो इस स्थिति में आपको बच्चे के गार्जियन का नाम और पता देना होगा. साथ ही नॉमिनी के हस्ताक्षर की भी जरूरत पड़ेगी. अगर किसी व्यक्ति का परिवार नहीं है, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है. लेकिन, परिवार होने पर किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने पर नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जायेगा.

आसान है इ-नॉमिनेशन की प्रक्रिया

सबसे पहले इपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें

‘सर्विस’ टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘फॉर इम्प्लॉइज’ टैब पर क्लिक करें

अपने यूएएन के साथ लॉग इन करें

‘मैनेज’ टैब में, ‘इ-नॉमिनेशन’ चुनें

परमानेंट और करंट एड्रेस सेव करें

अपना फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए ‘यस’ सिलेक्ट करें

नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें

इ-साइन आइकन पर क्लिक कर प्रोसीड करें

अपना आधार नंबर एंटर करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी दर्ज करें

इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जायेगा

Posted by: Pritish sahay

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version