Electricity Consumer rights protection act 2020 draft news : देश की बिजली वितरण कंपनियों के लिए उपभोक्ताओं पर जुर्माने की चाबुक चलाना आसान नहीं होगा. इसके साथ ही, बिजली कनेक्शन देने के लिए लोगों को दफ्तरों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है, जिससे देश में पहली बार बिजली कंपनियों की मनमानी से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
केंद्र सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक नया मसौदा तैयार किया है. सरकार ने इस मसौदे पर 30 सितंबर तक संबंधित विभागों, कंपनियों और लोगों से सुझाव मांगे हैं. नए मसौदे में ग्राहकों को भरोसेमंद सेवा, बिजली कनेक्शन लेने को आसान बनाने, बिजली वितरण करने वाली कंपनियों की तरफ से सेवा में देरी होने पर मुआवजा देने और उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान करने के लिए 24X7 काम करने वाला कॉल सेंटर शुरू करने का प्रावधान करने की बात कही गयी है.
जुर्माने से छुटकारा, बिजली बिल पर पांच फीसदी की छूट
विद्युत मंत्रालय की ओर से तैयार बिजली उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2020 के मसौदे के अनुसार, अगर यह कानून बनता है, तो ग्राहक जल्द ही सिर्फ दो दस्तावेजों की मदद से बिजली का कनेक्शन ले सकेंगे. इतना ही नहीं, अगर बिजली वितरण कंपनी देर से बिजली का बिल भेजेगी, तो ग्राहकों को कोई जुर्माना नहीं देना होगा और बिजली बिल पर 5 फीसदी तक की छूट भी मिलेगी.
बिजली कटौती का देना होगा हिसाब
बिजली उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2020 के मसौदे के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों को यह भी तय करना होगा कि प्रति उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर के लिए होगी. इसके लिए एक शिकायत निवारण फोरम बनाने का प्रावधान किया गया है. इस फोरम में विभिन्न स्तर पर उपभोक्ताओं के 2-3 प्रतिनिधि होंगे, जिसकी शुरुआत सब-डिवीजन स्तर से होगी. अब 10 किलोवॉट तक का कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को मात्र दो दस्तावेज देने की जरूरत होगी. इन दस्तावेजों मे एड्रेस प्रूफ और पहचान पत्र शामिल है. बिजली बिल का भुगतान नकदी, चेक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपये या इससे अधिक का बिल सिर्फ ऑनलाइन जमा होगा.
7 से 15 दिन के अंदर मिलेगा नया कनेक्शन
बिजली मंत्रालय ने बिजली का नया कनेक्शन देने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है. बड़े शहरों में यह अवधि 7 दिन से ज्यादा नहीं होगी। वहीं, नगर महापालिका क्षेत्रों में इसके लिए 15 दिन दिए गए हैं. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों के भीतर बिजली का कनेक्शन देना अनिवार्य किया गया है. सरकार ने नया कनेक्शन देने और मौजूदा कनेक्शन को बदलने के लिए समयसीमा तय की है.
टॉल फ्री नंबर होगा शुरू
बिजली वितरण कंपनियों के लिए प्रति वर्ष उपभोक्ताओं की औसत संख्या और आउटेज की अवधि तय करने के लिए एक राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) का गठन किया जाएगा. वहीं, उपभोक्ताओं के लिए 24X7 टोल फ्री कॉल सेंटर भी शुरू होगा. नया कनेक्शन लेने, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा. लोड बढ़वाने और मीटर बदलवाने जैसी सेवाएं भी इस ऐप से ली जा सकेंगी.
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Posted By : Vishwat Sen
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