20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Pension Update: न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर होगा विरोध प्रदर्शन, समझें क्या है ईपीएस-95, आपको कैसे मिलेगा लाभ

EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) ने कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में सात दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेगी. न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देशभर के 50,000 पेंशनभोगी शामिल होंगे.

EPS-95: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ईपीएस-95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किये जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगी आज राजधानी दिल्ली में रैली का आयोजन किया जा रहा है. ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) ने कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में सात दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेगी. न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देशभर के 50,000 पेंशनभोगी शामिल होंगे. पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं. वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है. बयान के अनुसार, इस रैली के बाद पेंशनभोगी आठ दिसंबर से जंतर-मंतर पर आमरण अनशन करेंगे. समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत (सेवानिवृत्त) ने कहा कि हम अपनी मांगों के समर्थन में सात दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे. यह हमारा अंतिम चेतावनी है. अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गईं, तो हम आमरण अनशन करेंगे.

पेशन में सरकार देती है 1.16 प्रतिशत

अशोक राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार के किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेन्द्र सिंह रजावत और मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल अनशन में शामिल होंगे. ईपीएस (Employee Pension Scheme) 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि में जाता है. वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है. इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16 प्रतिशत का योगदान करती है. समिति का कहना है कि तीस-तीस साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर – बसर करना कठिन है.

Also Read: EPFO: केवल एक गलती और पीएफ-पेंशन के साथ 7 लाख रुपए का होगा नुकसान, तुरंत देखें अपडेट

क्या है EPS-95

कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को लागू हुई. यह योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिन पर 1952 विविध प्रावधान अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि लागू होते हैं. ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है. कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लाभ पहुंचाना है. ईपीएफओ प्रशासन का प्रबंधन करता है और 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में सहायता करता है. ईपीएस लाभ नए और मौजूदा दोनों ईपीएफ सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं. यहां, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योजना में मूल वेतन और डीए सहित कर्मचारी के वेतन का 12% योगदान करते हैं. हर महीने कर्मचारी का पूरा योगदान EPF में जमा होता है. इसके बाद, नियोक्ता का 8.33% योगदान ईपीएस में जाता है, और शेष 3.67% ईपीएफ में जाता है.

Also Read: सरकार का एक ऐसा प्लान जिसमें निवेश पर मिलेगा बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज, देखें डिटेल

ईपीएस के तहत अपनी पेंशन की गणना कैसे करें

पीएफ में पेंशन राशि सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है. इसके लिए एक फॉर्मूला है- सदस्य की मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा)/70. पेंशन योग्य वेतन की गणना कर्मचारी पेंशन योजना से बाहर निकलने से पहले पिछले 12 महीनों में सदस्य द्वारा निकाला गया औसत मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन है. उदाहरण के लिए- यदि व्यक्ति का वेतन ₹ 15,000 है, और वह महीने की 3 तारीख को संगठन में शामिल होता है, तो उस महीने का वेतन 28 दिनों के लिए ₹ 14,000 (दो दिनों के लिए ₹ 500 प्रति दिन कम) होगा. हालांकि, मासिक ईपीएस वेतन पर विचार 30 दिनों के लिए होगा, यानी ₹ 15,000. तो, कर्मचारी के ईपीएस खाते में जमा की जाने वाली राशि ₹ 15000 का 8.33% = ₹ 1250 होगी. पेंशन योग्य सेवा अवधि की गणना सदस्य द्वारा विभिन्न नियोक्ताओं को प्रदान की गई सभी सेवाओं को जोड़कर की जाती है. जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे नए नियोक्ता को जारी किया गया ईपीएस योजना प्रमाणपत्र जमा करना होता है.

Also Read: Pension: आपके पेंशन बैंक पासबुक में दर्ज है पीपीओ नंबर! झट से करें ये काम, मिलेगी बड़ी राहत

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के प्रकार

ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन हैं, जैसे विधवाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पेंशन, जो पेंशन के परिवार के सदस्यों का समर्थन करती हैं.

  • विधवा पेंशन

    विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन के तहत सदस्य की विधवा पेंशन के लिए पात्र होती है. पेंशन राशि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक देय होगी. एक से अधिक विधवा होने की स्थिति में पेंशन राशि सबसे बड़ी विधवा को देय होगी.

  • बाल पेंशन

    परिवार के जीवित बच्चे, मासिक विधवा पेंशन के अलावा, सदस्य की मृत्यु के मामले में बाल पेंशन के लिए पात्र हैं. बच्चे के 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा. देय राशि विधवा पेंशन का 25% है, और अधिकतम दो बच्चों तक राशि का भुगतान किया जा सकता है.

  • अनाथ पेंशन

    यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं है, तो सदस्य के बच्चे मासिक विधवा पेंशन के मूल्य का 75% मासिक अनाथ पेंशन पाने के हकदार होंगे. सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, दो जीवित बच्चों को अनाथ पेंशन के तहत लाभान्वित किया जाएगा.

  • पेंशन में कमी

    ईपीएफओ का कोई सदस्य यदि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है और 50 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है, लेकिन 58 वर्ष से कम है, तो वह प्रारंभिक पेंशन निकाल सकता है. इस मामले में, आयु 58 वर्ष से कम होने पर हर साल 4% की दर से पेंशन राशि में कटौती की जाती है. यदि सदस्य 54 वर्ष की आयु में मासिक घटी हुई पेंशन को वापस लेने का निर्णय लेता है, तो उसे मूल पेंशन राशि के 84% (100% – 4 x4) की दर से पेंशन मिलेगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें