पीएफ का पैसा निकालने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, ईपीएफओ एटीएम उगलेगा नोट
EPF ATM: श्रम सचिव सुमित्रा डावरा ने कहा कि ईपीएफओ सर्विस को बढ़ाने और जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की पहल में पीएफ निकासी के लिए एक नया कार्ड जारी करना शामिल है, जिसे एटीएम के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है.
EPF ATM: देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. अब ईपीएफओ का एटीएम ही पीएफ का पैसा उगलेगा. श्रम सचिव सुमित्रा डावरा ने घोषणा की है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वर्तमान में भारत के कार्यबल को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अपने आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है. उन्होंने कहा कि ईपीएफओ के सदस्य अगले साल यानी साल 2025 से बड़े सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ATM से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली है.
2025 से शुरू हो जाएगी एटीएम सेवा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित्रा डावरा ने कहा, “हम अपने पीएफ प्रावधान की आईटी सिस्टम को और बेहतर बना रहे हैं. इससे पहले भी हमने कई सुधार देखे हैं, जिससे क्लेम में तेजी और सेल्फ क्लेम में इजाफा हुआ है.” उन्होंने कहा कि पीएफ के तहत अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटा दिया गया है. हमारी महत्वाकांक्षा हमारे ईपीएफओ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे बैंकिंग सिस्टम के समान स्तर पर लाना है. जनवरी 2025 में आप बड़े सुधार देखेंगे, जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.1 संस्करण होगा. दावेदार, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति सीधे एटीएम के माध्यम से दावे वापस ले सकेंगे. साथ ही सिस्टम और एडवांस होने से आप कुछ और सुधार देख सकेंगे.
50% रकम की ही होगी एटीएम से निकासी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सक्रिय अंशदाताओं की संख्या 7 करोड़ से अधिक है. इसके अतिरिक्त, श्रम सचिव सुमित्रा डावरा ने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए ईपीएफओ सेवा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. उन्होंने संकेत दिया कि योजनाएं एडवांस स्टेप में हैं. हालांकि कोई स्पेशल समय-सीमा नहीं बताई गई. ईपीएफओ सर्विस को बढ़ाने और जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की पहल में पीएफ निकासी के लिए एक नया कार्ड जारी करना शामिल है, जिसे एटीएम के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है. हालांकि, कुल जमा राशि पर 50% की निकासी सीमा होगी.
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ईपीएफओ से पैसा निकालने का नियम
- नौकरी में रहते हुए आपको पीएफ फंड को आंशिक या पूर्ण रूप से निकालने की अनुमति नहीं है.
- अगर आप कम से कम एक महीने से बेरोजगार हैं, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं.
- दो महीने की बेरोजगारी के बाद, आप पूरी राशि निकालने के पात्र हैं.
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