अगर आप अचानक आयी किसी जरूरत की वजह से अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) या प्रॉविडेंट फंड (PF ) से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अगर चाहें तो इसमें से पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं लेकिन पूरा पैसा आप आपात स्थिति में मेडिकल इमरजेंसी में ही निकाल सकते हैं. आइये आप अपना पैसा कब कैसे निकाल सकते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं.
आप कितना पैसा निकाल सकते हैं यह आपके पीएफ अकाउंट के बैलेंस पर निर्भर करता है. आप अपने भाई , बेटे, बहन या खुद की शादी में भी पैसा ले सकते हैं.इसमें से आप 50 फीसद तक पैसा निकाल सकते हैं. ये पैसे निकालने के लिए आपको आपकी नौकरी में कम से कम 7 सात पूरे होने चाहिए.
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अगर आप अपना घर खरीद रहे हैं तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं. मेडिकल इमरजेंसी में पैसा निकाल सकते हैं. इसमें यह नियम है कि आप अपने वेतन का छह गुना या पीएम का पूरा पैसा इन दोनो में से जो कम हो वो ही पैसा निकाल सकते हैं. अगर आप पूरा पैसा निकालते हैं तो आपको अस्पताल के कागजात लगाने होंगे.
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आपके आवेदन के 5 से 10 दिनों के अंदर पैसा आपके अकाउंट में होगा.
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इसके आवेदन के लिए भी आपको दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे .
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आपको बस ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना है .
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अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करना है. ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करना है.
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इसमें एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा यहीं आपको क्लेम (Claim) पर क्लिक करना है. फार्म भरकर आपको क्लेम सबमिट कर देना है.
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वेबसाइट में आपको full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal का विकल्प मिलेगा. इसे भरने के करीब 5 से 10 दिन में ईपीएफओ पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए भी मिल जाएगी.
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