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EPFO ने ट्वीट कर ई नॉमिनेशन दाखिल करने को कहा, अन्यथा हो सकता है सात लाख रुपये का नुकसान…

EPFO News : ईपीएफओ ने एक ट्‌वीट किया है जिसमें ई नॉमिनेशन दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया को एक वीडियो के जरिये बताया गया है. इस वीडियो को देखकर सदस्य अपना ई नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 22, 2021 9:05 PM

उिकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने सभी सदस्यों को नोटिस जारी किया जिसमें रिटायरमेंट फंड बाॅडी ने सदस्यों से अपना ई नॉमिनेशन दाखिल करने का आग्रह किया ताकि खाताधारक के परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

ईपीएफओ ने एक ट्‌वीट किया है जिसमें ई नॉमिनेशन दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया को एक वीडियो के जरिये बताया गया है. इस वीडियो को देखकर सदस्य अपना ई नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं.

https://twitter.com/socialepfo/status/1427593550586212358
ई नॉमिनेशन के फायदे

ई -नाॅमिनेशन के फायदे यह हैं कि अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आसानी से पीएफ, पेंशन (ईपीएस) और बीमा (EDLI) का लाभ मिल जाता है. इसके जरिये सदस्य का नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम भी फाइल कर सकता है. ई-नाॅमिनेशन का अर्थ है अपने नॉमिनी के बारे में ईपीएफो को जानकारी देना, तो आइए जानते हैं कैसे ई-नाॅमिनेशन फाइल किया जाता है.

ऐसे करें ई नॉमिनेशन

  • सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगिन करें.

  • आप Manage टैब पर क्लिक कर e-nomination का ऑप्शन चुनें.

  • जो नया पेज खुलेगा उसपर आपके परिवार से संबंधित जानकारी पूछी जायेगी.

  • Family Declaration के तहत आपसे पूछा जाएगा कि आपका परिवार है या नहीं.

  • आपको yes और NO में जवाब देना होगा.

  • अगर आप Yes चुनते हैं, तो आपको परिवार के उस सदस्य के बारे में जानकारियां देनी होंगी, जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं.

  • नाॅमिनी का आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, जेंडर, नॉमिनी के साथ संबंध. एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसी जानकारियां देनी होंगी.

  • इसके बाद आप Save Family Details पर क्लिक कर दें.

  • सभी जानकारियां देने के बाद आप Save EPF Nomination पर क्लिक कर दें.

एडीएलआई बीमा का लाभ

अगर किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत हो जाये तो उसके नाॅमिनी को ईपीएफओ की ओर से इंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) के तहत सात लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है. इसके लिए सदस्यों से कोई राशि नहीं ली जाती है यह बीमा फ्री है. पहले यह राशि छह लाख रुपये थी, जिसे 2020 में बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है. ई-नाॅमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट रहने से सदस्य की अचानक मौत होने से उसके परिजनों को सात लाख रुपये आसानी से मिल जाते हैं इसलिए यह बहुत ही जरूरी है.

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Posted By : Rajneesh Anand

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