Loading election data...

नौकरी में रहते हुई मौत, तो परिवार वाले कंपनी से क्या- क्या कर सकते हैं क्लेम

कोरोना संक्रमण ने ऐसे कई सवालों के जवाब की तलाश लोगों को करने पर मजबूर कर दिया है. ज्यादातर लोगों को अपने बाद अपने परिवार की चिंता होती है. ऐसे में सबके मन मे एक सवाल जरूर आता है कि उनके बाद उनके परिवार वालों को क्या मिलेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 25, 2021 1:13 PM

अगर नौकरी के दौरान आपकी मौत हो गयी, तो आपके परिवार क्या मिलेगा ? संभव है कि आपने कई तरह का बीमा करवा रखा हो लेकिन नौकरी में मौत के बाद ऐसी कौन- कौन सी चीजें आपके परिवार को मिलेगी जिसकी जानकारी आपको ठीक से नहीं है.

कोरोना संक्रमण ने ऐसे कई सवालों के जवाब की तलाश लोगों को करने पर मजबूर कर दिया है. ज्यादातर लोगों को अपने बाद अपने परिवार की चिंता होती है. ऐसे में सबके मन मे एक सवाल जरूर आता है कि उनके बाद उनके परिवार वालों को क्या मिलेगा. आइये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बाद आपके परिवार को क्या सहयोग मिलेगा.

पीएफ / ईपीएफ का लाभ- नौकरी पेशा व्यक्ति के निधन के बाद परिवार वालों का सबसे बड़ा सहारा होते हैं कर्मचारी भविष्य निधी का पैसा. इसका पूरा पैसा आपके परिवार को मिलेगा. यहां आपके पास नॉमिनी का ऑप्शन है. आप जिसे चाहे नॉमिनी बना सकते हैं. अगर नॉमिनी का नाम नहीं भी है तो यह कानूनी वारिस के पास यह पैसा चला जाता है.

पेंशन – कर्मचारी के निधन के बाद आपके परिवार को हर महीने पेंशन के रूप में राशि मिलती है. कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पत्नी/ पति और उसके दो बच्चों को मिलता है. बच्चों की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, बिकलांग बच्चे को 75 फीसद मिलता आजीवन मिलता है.

अगर व्यक्ति अविवाहित है तो उसके पिता को यह मदद मिलती है, पिता की मौत के बाद मां को यह राशि दी जाती है. अगर कोई उसके परिवार में नहीं है तो नौकरी पेशा व्यक्ति जिसे चाहे नॉमिनी में नाम दे सकता है.

एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के तहत ईपीएफ खाताधारकों को 2.5 लाख से 7 लाख रुपये तक बीमा होता है. यह आपके वेतन पर तय होता है कि आपको कितनी राशि मिलेगी. आपके निधन के बाद यह पैसे भी आपके परिवार तक पहुंचता है.

कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को ग्रेच्यूटी के रूप में भी राशि मिलती है. यह राशि कितनी होगी यह निर्भर करता है आपका वेतन कितना है, आपने कितने साल काम किया है. ग्रेच्युटी के तहत मिलने वाली राशि अधिकतम 20 लाख रुपये होती है

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version