EPFO: अगर, आप वेतनभोगी हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) अकाउंट जरूर हो. ईपीएफओ में योगदान देने के वाले हर व्यक्ति को समय-समय पर अपना अकाउंट का स्टेटस और अमाउंट चेक करते रहना चाहिए. इसमें एक ध्यान देने की बात ये है कि क्या जितना अमाउंट आपका ईपीएफओ के नाम पर कट रहा है, क्या ठीक उतना ही अमाउंट कंपनी के द्वारा आपके खाते में जमा किया जा रहा है. कई बार ऐसी शिकायत मिलती है कि कंपनी कर्मचारी के खाते से पैसे काटकर जमा कर देती है, मगर अपना हिस्सा जमा नहीं करती है. वहीं, कई बार कंपनी कर्मचारी के हिस्से से ज्यादा पैसे जमा करती है. जबकि, अपना हिस्सा कम जमा करती है. ऐसे में आप चाहें तो कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायत
कई कंपनी की वित्तिय स्थिति खराब होने के कारण कर्मचारी के हिस्से का पैसा तो उसके ईपीएफओ अकाउंट में जमा होता है. मगर, कंपनी अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं करती है. ऐसे में आप इसकी शिकायत एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) से कर सकते हैं. इसकी शिकायत आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको EPFIGMS के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके अलावा आप संस्थान में जाकर भी लिखित शिकायत दे सकते हैं. मगर शिकायत करने से पहले आपको कुछ दस्तावेज को सही करना होगा. इसमें सबसे आपको जो सबूत देना है उसमें आपको दिखाना होगा कि आपकी सैलरी से पीएफ के लिए पैसे काटे जाते हैं. मगर पैसे पीएफ में जमा नहीं किया जा रहा है. इसके सबूत के रुप में आप अपना सैलरी स्लिप या फिर ईपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं. कंपनी हर महीने अपने कर्मचारी की सैलरी स्लिप कर्मचारी के सेल्फ सर्विस पोर्टल पर डालती है.
कैसे करें शिकायत
कंपनी के बारे में शिकायत करने के लिए सबसे पहले EPFIGMS के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद वहां, अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) डालकर लॉग-इन करें. इसके बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा. यहां आपको अपने अकाउंट से जुड़ी कई सारी जानकारी दिखेगी. यहां नीचे एक गेट ओटीपी का ऑपशन दिया गया है. उसपर क्लिक करने के साथ ही, एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा. ओटीपी डालने के साथ ओके का बटन दबाएं. यहां आपके नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, आदि जैसी जानकारी मांगी जाएगी. इसके बाद अपनी शिकायत से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें. सब्मिट का बटन दबायें. शिकायत दर्ज होते ही, आपके पास मैसेज आ जाएगा.
क्या है EPFO
एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (Employees’ Provident Fund Organization) एक सरकारी संगठन है जो भारतीय कर्मचारियों के लिए ईपीएफ (Employees’ Provident Fund) योजना को प्रबंधित करता है. यह भारतीय श्रम संसाधन विभाग (Ministry of Labour and Employment, Government of India) के अधीन है. ईपीएफ योजना भारतीय कर्मचारियों के लिए एक पेंशन और बचत योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य उनकी भविष्य सुरक्षित करना है. इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों की सैलरी से एक निश्चित प्रतिशत को ईपीएफ में जमा किया जाता है, जिसमें नियोजित दर से राज्य सरकार भी अपना योगदान जमा करती है. यह निधि कर्मचारियों के लिए सामान्यतः पेंशन, संबल और नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें नई नौकरी में जाने से पहले अपने भविष्य के लिए बचत के रूप में उपयोग की जाती है. यह निधि संरक्षित रूप से निवेश की जाती है और ब्याज के साथ समय पर बढ़ती है. एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफ योजना के तहत भर्ती, जमा, खाता संख्या और अन्य संबंधित कार्यों को संचालित करता है और कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है. यह संगठन भारत भर में कई क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपने कार्यों को संचालित करता है.
कैसे खोलें ईपीएफओ खाता
ईपीएफओ खाता खुलवाने के लिए आपको पहले किसी न्योक्ता के पास काम करना होगा. नौकरी पाने के बाद अपने नियोक्ता या कंपनी से ईपीएफ में शामिल होने के लिए आवेदन करना होगा. आपको नियोक्ता या कंपनी के नियमानुसार ईपीएफ खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा. आमतौर पर, नियोक्ता आपको एक फॉर्म भरने के लिए प्रदान करेगा जिसमें आपको व्यक्तिगत और उद्योगिक विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है. आवेदन पत्र के साथ, आपको अपने पासपोर्ट आकार के फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और किसी भी अन्य आवश्यक दस्तावेज की प्रतियां देने की आवश्यकता होगी. सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, आपको अपने नियोक्ता के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा करना होगा. जैसे ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक प्राप्त होता है, आपको एक ईपीएफ खाता संख्या प्रदान की जाएगी और आपका खाता खुल जाएगा. आपके खुले ईपीएफ खाते में आपकी सैलरी से निश्चित नियमित प्रतिशत का भुगतान दिया जाएगा और यह राशि वृद्धि के साथ आपके भविष्य के लिए बचत के रूप में इकट्ठी होती जाएगी.
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