How to withdraw EPFO Money: परेशानी कभी बताकर नहीं आती है. कई बार व्यक्ति ऐसी आपात स्थिति में फंस जाता है, जहां से निकलने के लिए पैसे की सख्त जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में कई बार हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ जाती है. हालांकि, सैलरीड लोगों के लिए ईपीएफओ बड़ा सहारा है. ईपीएफओ में एम्पलॉई और एम्पलॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है. ये कर्मचारियों के लिए मुसीबतों में मदद बनकर सामने आती है.
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि योजना से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले, ईपीएफओ के पोर्टल पर जाएं. वेबसाइट पर ऊपर की तरफ आपको मेन्यू में सर्विस दिखेगा. इसके क्लिक करते ही, फॉर एम्पलॉइज का विकल्प दिखेगा. यहां से Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) को चुनें.
वहां, अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर वेबसाइट पर लॉग इन करें. लॉग इन करते हैं आपको एक नया पेज दिखेगा. यहां आपके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलेगी.
लॉग इन करने के बाद, पोर्टल में लॉग इन होने के बाद, माइ ऐसिस्टेंस सेक्शन में जाएं और ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन क्लेम विकल्प पर क्लिक करें. यहां आपको विभिन्न सेवाओं का विकल्प मिलेगा, जिसमें पार्ट विथड्रॉल/एडवांस शामिल हो सकता है. ईपीएफओ के खाते से पार्ट विथड्रॉल या एडवांस का विकल्प चयन करने के बाद, आपको आवश्यक विवरण भरना होगा जैसे कि आपका बैंक खाता विवरण, आधार नंबर, पैन नंबर, और अन्य आवश्यक जानकारी.
पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज में CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) को चुनें. आवेदन में आपको पैसा निकालने के कारण के बारे में जानकारी देना होगा. पार्ट पेमेंट निकालने के लिए PF ADVANCE (FORM – 31) भरना होगा. इसके साथ ही, एक कैंसिल चेक का फोटो भी अपलोड करना होगा.
इस दौरान अपने बैंक खाता नंबर को भी वेरिफाई करें. साथ ही, वहां जिये विकल्प में Certificate of Undertaking को स्वीकृत करें. इसके बाद, आपको Proceed for Online Claim का विकल्प देखने को मिलेगा. इस पर क्लिक करें. चेकबॉक्स मार्क करते ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा.
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