अगर आप EPFO के हैं सदस्य तो फ्री में मिल सकती है 7 लाख रुपये की सुविधा, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

Prabhat Khabar Digital Desk

ईडीएलआई योजना के तहत ईपीएफओ के सदस्य कर्मचारी के नॉमिनी की ओर से बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मौत होने पर किया जा सकता है. बीमा कवर के तहत यह पैसा उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी मिलता है, जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीनों के अंदर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो.

| फाइल फोटो.

ईडीएलआई योजना के तहत किसी कर्मचारी को किसी प्रकार के पैसे का भुगतान नहीं करना पड़ता है. अगर योजना के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कवरेज मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, कुंवारी बच्चियां और नाबालिग बेटे लाभार्थी होंगे. क्लेम करने वाला माइनर यानी 18 साल से कम उम्र का है, तो उसकी तरफ से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है.

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पीएफ खाते से पैसा निकालने के लि‍ए कर्मचारी के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ बीमा कवर का फॉर्म 5 आईएफ भी जमा करना होगा. इस फॉर्म को नियोक्ता कंपनी सत्यापित करेगी. यदि नियोक्ता कंपनी उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म को गजटेड अधिकारी, मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, नगरपालिका या जिला स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टरमें से किसी एक द्वारा वैरीफाई किया जाना चाहिए.

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ईपीएफओ ने अब नॉमिनी की जानकारी देने के लिए ई-नामांकन सुविधा की भी शुरुआत कर दी है. इसमें जिन लोगों के नामांकन नहीं है, उन्हें मौका दिया जा रहा है. इसके बाद ऑनलाइन नॉमिनी के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट की जाएगी.

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