EPFO: प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की स्थापना की गयी है. इसमें कर्मचारी के सैलरी से कुछ हिस्सा कटकर खाते में जमा होता है और उतना ही कंपनी के द्वारा भी हर महीने जमा किया जाता है. आपके जमा राशि पर सरकार के द्वारा सालाना बेहतर ब्याज दिया जाता है. हालांकि, बेहद जरूरी होने पर आप इस जमा राशि में से कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं. ईपीएफओ के द्वारा पैसा निकासी के लिए अलग-अलग कैटेगरी बनायी गयी है. पूरा और आंशिक रूप से फंड की निकासी के लिए कुछ नियम बनाये गए हैं. अगर आप भी अपने ईपीएफओ खाते से पैसा निकालने का विचार कर रहे हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर रहे हैं.
Also Read: फ्री आधार अपडेट की बढ़ गयी डेट, अब इस तारीख तक मिलेगी राहत, जानिए डिटेल
कब निकाल सकते हैं पूरा पैसा
कोई भी कर्मचारी अपने ईपीएफओ खाते से रिटायर के बाद पूरी राशि की निकासी कर सकता है. वहीं, अगर किसी कारण से कर्मचारी एक महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है तो भी वो अपने खाते से 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता है. वहीं, अगर अगले दो महीने में भी उसे नौकरी नहीं मिलती है तो ईपीएफओ में जमा 25 प्रतिशत राशि भी वो निकाल सकता है. कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ खाते में जमा पूरा पैसा ब्याज सहित कर्मचारी के द्वारा नामित व्यक्ति के खाते में भेज दिया जाता है.
इन कामों के लिए भी निकास सकते हैं पैसा
आप पैसे की आंशिक निकासी इमरजेंसी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं. इसके लिए कुछ नियम है. आइये इनके बारे में जानते हैं.
- मेडिकल इमरजेंसी: अपने बीमार होने या अपने परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की स्थिति में आप अपने पीएफ खाते से निकासी कर सकते हैं. आप बेसिक पे का छह गुना रकम या फिर कर्मचारी के हिस्से में कुल जमा और ब्याज राशि में से जो भी कम होगा, उतना पैसा निकास सकते हैं.
- शादी के लिए निकासी: आप अपनी, बेटी या भाई-बहन की शादी के लिए पीएफ खाते से पैसों की निकासी कर सकते हैं. हालांकि, इस निकासी के लिए आपका पीएफ खाता कम से कम सात साल पुराना होना चाहिए. शादी के लिए आप कुल जमा का 50 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं.
- जमीन या घर खरीदने या बनवाने के लिए: आप अपने पीएफ खाते से जमीन या घर खरीदने के लिए पैसे की निकासी कर सकते हैं. इसके लिए आपकी सर्विस पांच साल का होना जरूरी है. ईपीएफओ के नियम के अनुसार, जमीन खरीदने के लिए कर्मचारी पीएफ से अपनी बेसिक और महंगाई भत्ते के 24 गुना तक रकम और 36 गुना रकम घर खरीदने के लिए निकास सकते हैं.