UAN Aadhaar Link Date: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने वेरिफाइड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी है. यह समय सीमा उत्तर पूर्व (असम,अरुणाचल परदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) में प्रतिष्ठानों और कुछ विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए है. इसकी जानकारी EPFO ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी. पहले UAN को आधार से जोड़ने की समय सीमा 1 सितंबर तय की गई थी.
Deadline for Aadhaar linking of UAN extended till 31.12.2021 for Establishments in NORTH EAST and certain class of establishments. Please check the circular here: pic.twitter.com/x4ZSGG5cy1
— EPFO (@socialepfo) September 11, 2021
बता दें, EPFO के सदस्यों के लिए अपने पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है. यह आप चार तरीके से कर सकते हैं.
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सेवा पोर्टल के माध्यम से
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उमंग एप से
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ईपीएफओ के ई-केवाईसी पोर्टल से
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ईपीएफओ के e-KYC पोर्टल पर बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल के जरिए
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सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाएं.
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इसके बाद ‘Online Services’ में जाकर ‘eKYC’ पोर्टल पर जाएं.
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यहां Link UAN Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.
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इसमें अपना UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को और आधार कार्ड के नंबर को डालें.
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अब Submit बटन पर क्लिक करें.
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ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक कर इसे वेरीफाई करें.
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ईपीएफओ की तरफ से आधार-ईपीएफ अकाउंट लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया जाएगा.
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कंपनी की तरफ से आधार को ईपीएफ अकाउंट से जोड़ने के लिए वेरिफिकेशन मिलने के बाद अकाउंट आधार से LINK हो जाएगा.
बता दें, EPFO में पंजीकृत होने के साथ ही कर्मचारी इसका सदस्य बन जाता है. उसे 12 अंकों का UAN जारी किया जाता है, जिसकी मदद से वह EPFO की सुविधाओं का ऑनलाइन उपयोग कर सकता है.
Posted by: Achyut Kumar
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