EPFO Online Claim: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में हर महीने निवेश पर आपको बेहतर रिटर्न मिलता है. इसकी एक अच्छी बात है कि इसमें जमा राशि के एक हिस्से को आप अपने जरूरत के वक्त पर निकाल सकते हैं. इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से खाता धारकों को बड़ी सहुलियत मिली है. हालांकि, कई बार पीएफ खाता धारकों को पैसे निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. उनका क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो जाता है. वित्त मंत्रालय हाल ही में आदेश दिया है कि ईपीएफओ अंशधारकों के क्लेम को एक से अधिक बार रिजेक्ट नहीं किया जाए. इसके साथ ही, क्लेम को निर्धारित समय में सेटल किया जाए. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि हाल के दिनों में भुगतान में देरी और उत्पीड़न के कई मामले सामने आये हैं. कई अंशधारकों के ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें क्लेम को एक खास कारण से खारिज कर दिया गया. जबकि, फिर सुधार के बाद क्लेल को अलग-अलग कारणों से रिजेक्ट करते रहा गया. इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. ऐसे में सभी ईपीएफओ से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्लेम रिजेक्ट न हो.
अंशधारक कब निकाल सकते हैं पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारक अपने खाते में जमा राशि को आंशिक रुप से या पूरी तरह के निकाल सकते हैं. नियम के अनुसार, जब कर्मचारी रिटायर होता है या लगातार दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार होता है तो वो अपने पीएफ फंड से पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा किसी मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन का भुगतान करने या किसी दूसरी इमरजेंसी की स्थिति में व्यक्ति अपने खाते से कुछ अंश पैसा निकाल सकता है. इसे निकालने के लिए खाता धारक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है.
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कैसे करें पैसे की निकासी
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खाता संख्या और यूएआन (UAN) प्राप्त करें: पहले तो, आपको अपने ईपीएफओ खाते की जानकारी प्राप्त करनी होगी, जैसे कि खाता संख्या और यूएआन (UAN). यदि आपका UAN नहीं है, तो आपको अपने नियोक्ता से प्राप्त कर सकते हैं.
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UAN पोर्टल पर लॉगिन करें: UAN पोर्टल (Unified Portal) पर लॉगिन करें, जिसका वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/epfo/ है.
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विवरण अपडेट करें: अपने UAN पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, अपने खाते के विवरण को अपडेट करें, जैसे कि आपके नाम, बैंक खाता नंबर, और अन्य आवश्यक जानकारी.
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पैसा निकालें के लिए आवेदन करें: UAN पोर्टल में लॉगिन करने के बाद, “Online Services” या “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” सेक्शन में जाएं और अपने खाते से पैसा निकालने के लिए आवेदन करें. आपको पैसे निकालने के लिए Form 31 भरना है.
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जमा करने की प्रक्रिया: जब आपका आवेदन सही और पूरा हो जाएगा, तो आपके आवेदन को ईपीएफओ के द्वारा स्वीकृति और प्रक्रियान्वित किया जाएगा.
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धन निकालें: जब आपका आवेदन प्रक्रियान्वित होता है, तो आपका पैसा आपके निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा किया जाएगा.
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15 दिनों में आ जाता है रूपया: EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा. एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. यह पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर आ जाता है.
यूएएन नंबर को आधार नंबर से करना होगा लिंक
ईपीएफओ सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उन्हें जल्दी ही जमा राशि पर ब्याज मिलने की संभावना है. हालांकि, ब्याज की रकम पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि यूएएन नंबर को आधार नंबर से लिंक करना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही, कर्मचारियों ने नया खाता खोला हैं या अकाउंट के डिटेल्स में कोई बदलाव किया है, उन्हें भी आधार लिंक करना जरूरी है. आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं. वहां मांगी गयी जानकारी देकर लॉगइन करें और खाते पर जाएं. मैनेज मेन्यू के अंतर्गत केवाईसी पर क्लिक करें. आधार विकल्प चुनें और अपना विवरण दर्ज करें. इसके बाद सेव पर क्लिक करें. यहां UIDAI डेटा का उपयोग करके वेरिफाइड किया जाएगा. केवाईसी पूरी होने के बाद आधार को ईपीएफ खाते से लिंक कर दिया जाएगा.
क्या है ईपीएफओ
भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की स्थापना 1951 में की गयी थी. भारत सरकार की इस वैधानिक संस्थान के द्वारा लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. पीएफ पर मौजूदा ब्याज दर 8.15 फीसदी है. किसी वित्तीय वर्ष के अंत में ईपीएफ खाते में जमा होने वाली ब्याज राशि की गणना आसानी से करना संभव है. खाते में कुल शेष राशि जानने के लिए यह राशि वर्ष के अंत में नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान में जोड़ दी जाती है.