EPFO पेंशनर्स अब पूरे साल कभी भी जमा कर सकेंगे अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जानें कैसे
दिशानिर्देशों के अनुसार, EPS पेंशनभोगी अब अपनी सहूलियत के हिसाब से साल के दौरान किसी भी समय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इस स्टोरी में हम आपको इससे जुड़ी वह सभी बातें आपको बताएंगे जिनकी जानकारी आपके लिए होना काफी जरुरी है.
EPFO Online: सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि (EPFO) के तहत पेंशनभोगी पूरे साल में किसी भी समय अपने जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. अब EPFO पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर महीने या फिर दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वे अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी ऑनलाइन माध्यम से इसे जमा कर सकेंगे.
EPFO ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी
EPFO ने एक ट्वीट में कहा- ईपीएस’95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इस जीवन प्रमाण पत्र की वैधता जमा किये जाने वाले दिन से लेक 1 साल तक की होगी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) ने EPS पेंशनभोगियों के लिए उनके घर के पास या उनके घर पर ही ऑनलाइन माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) जमा करने के लिए कई तरह के ऑप्शन और सुविधा प्रदान की है. बता दें इन सभी माध्यमों से प्रस्तुत किया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से मान्य है और इसे हर जगह मान्यता दी जाएगी. EPS 95 को नवंबर 19, 1995 से लागू किया गया है.
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डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इस तरह करें जमा
EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा, EPS पेंशनभोगी अब पेंशन वितरण बैंक शाखा और निकटतम डाकघरों में DLC जमा कर सकते हैं. DLC 3.65 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर भी जमा किया जा सकता है. इसके अलावा EPS पेंशनभोगी Umang एप के जरिए भी DLC जमा कर सकेंगे.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने पेंशनभोगियों के लिए डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा शुरू की है. EPS पेंशनभोगी अब मामूली शुल्क के भुगतान पर घर पर डीएलसी सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं. निकटतम डाकघर से एक डाकिया पेंशनभोगी के पास जाएगा और पेंशनभोगी के घर पर DLC बनाने की प्रक्रिया को पूरा करेगा. इस की वजह से अब पेंशनभोगी का काम पहले से और भी आसान हो जाएगा.
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जान लें ये जरुरी बातें
जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी जमा करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा. जिन पेंशनभोगियों को 2020 में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किया गया है, उन्हें एक वर्ष पूरा होने तक JPP अपलोड करने की जरुरत नहीं है. इससे पहले, सभी EPS पेंशनभोगियों को नवंबर के महीने में DLC जमा करना आवश्यक था. इसके परिणामस्वरूप लंबी कतारों के कारण पेंशनभोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी.
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक बयान के अनुसार EPS 1995 एक परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है. कर्मचारी पेंशन कोष का कोष नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत योगदान से बना है और योगदान केंद्र सरकार वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से 15,000/- रुपये प्रति माह की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से. योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह के संचय से किया जाता है. EPS के पैराग्राफ 32 के तहत अनिवार्य रूप से निधि का मूल्य वार्षिक रूप से किया जाता है.
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