EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. अब पेंशनधारी साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कर सकेंगे. दरअसल, अब पेंशनर्स (Pensioners) के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) सबमिट करने की कोई अंतिम तारीख नहीं है.
बता दें कि पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है. ऐसा नहीं करने पर उनके पेंशन के रुक जाने का खतरा रहता है. ईपीएफओ ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में बताया है कि ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से अगले एक साल के लिए वैलिड होगा. ऐसे में यदि कोई पेंशनर 15 अप्रैल 2022 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है, तो अगली बार उसे 15 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा.
EPS 95 स्कीम के दायरे में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है. ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के नियमों में दिसंबर 2019 में बदलाव किया था. ईपीएफओ ने इसके साथ ही हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की बाध्यता समाप्त कर दी थी और लाभार्थियों को पूरे साल के दौरान कभी भी सबमिट करने की छूट दे दी.
यहां आपको बता दें कि ईपीएफओ ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है कि आपने जिस भी महीने में पहली बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, अगले साल से आपको उस महीने तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा देना होगा. ऐसा नहीं पाने की स्थिति में अगले महीने से पेंशन मिलना बंद हो जाएगा. ईपीएफओ ने इस संबंध में Tweet किया है, ईपीएस 95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा.
इस पोस्ट के साथ ही ईपीएफओ ने यह भी बताया है कि पेंशनर्स किस तरह से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. बताया गया कि पेंशनर्स किसी भी र्सावजनिक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस या पेंशन देने वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा सकता है. इसके के लिए पेंशनर्स को पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों की जरूरत पड़ेगी.
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