Fact Check: वेटिंग टिकट का नहीं बदला नियम, ट्रेन में यात्रा करने पर लगता है जुर्माना
Fact Check: ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है तो रिजर्व कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं है. वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर जुर्माना भरना पड़ता है.
Fact Check By Vishvas News, Published By प्रभात खबर (prabhatkhabar.com)
Fact Check: रेलवे में वेटिंग टिकट को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे में वेटिंग टिकट के नियम में बदलाव किया गया है. अब वेटिंग टिकट वाले यात्री ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, कुछ यूजर दावा कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे 1 जनवरी 2025 से वेटिंग टिकट को लेकर यह नया नियम लागू करने वाला है.
विश्वास न्यूज की जांच में पता चला कि वेटिंग टिकट पर रिजर्व कोच में यात्रा करने पर जुर्माना भरना पड़ता है. ऑनलाइन बुक कराया गया टिकट कन्फर्म नहीं होने की स्थिति में खुद-ब-खुद कैंसल हो जाता है और पैसे अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं. 1 जनवरी 2025 से भी इस नियम के लागू होने के बारे में भी कोई नोटिफिकेशन या रिपोर्ट नहीं मिली.
क्या है वायरल पोस्ट
विश्वास न्यूज के टिपलाइन नंबर +91 9599299372 पर यूजर ने इस पोस्ट को भेजकर इसकी सच्चाई बताने का अनुरोध किया. इसमें दावा किया गया कि रेलवे में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने का नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसके तहत वेटिंग टिकट पर यात्री बिना किसी परेशानी के ट्रेन में यात्रा कर सकता है.
फेसबुक यूजर News Beacon ने भी इससे मिलते-जुलते दावे को शेयर (आर्काइव लिंक) किया. इसमें लिखा है, ‘Waiting Ticket New Rule: अब बिना परेशानी कर सकेंगे सफर, जानें रेलवे का नया नियम Links भारतीय रेलवे ने हाल ही में वेटिंग टिकट धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है. इस नए नियम के तहत, अब वेटिंग टिकट वाले यात्री भी बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा कर सकेंगे.’
पड़ताल
वायरल दावे की जांच के लिए हमने गूगल पर कीवर्ड से सर्च किया. आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, चार्ट तैयार होने के बाद जिन यात्रियों की स्थिति पूरी तरह से कन्फर्म/आरएसी है, उनके नाम चार्ट में दिखाई देंगे और वे अपनी यात्रा कर सकते हैं. जिनके नाम आंशिक रूप से कन्फर्म/आंशिक रूप से प्रतीक्षा सूची या आंशिक रूप से आरएसी/आंशिक रूप से प्रतीक्षा सूची में हैं, उनके नाम वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों सहित चार्ट में दिखाई देंगे. चार्ट तैयार होने के बाद वेटिंग लिस्ट में जिन यात्रियों के नाम पूरी तरह से छूट गए हैं, उनके नाम हटा दिए जाएंगे और चार्ट में नहीं दिखाई देंगे. उन्हें ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं है. यदि उन्हें ट्रेन में यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो उन्हें मौजूदा रेलवे नियमों के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री के रूप में माना जाएगा. चार्ट तैयार होने के बाद IRCTC उनके टिकट को कैंसल कर देगा और पैसे रिफंड किए जाएंगे.
आरसीटीसी के कैंसिलेशन रूल्स के मुताबिक, अगर फर्स्ट चार्टिंग के बाद वेटिंग टिकट में किसी भी यात्री की बर्थ या सीट कन्फर्म नहीं होती है तो टिकट अपने-आप रद्द हो जाएगी और टिकट का पूरा पैसा अकाउंट में आ जाएगा.
पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट की तरफ से 18 जुलाई 2024 को पोस्ट कर जानकारी दी गई थी कि रेलवे के 2010 के सर्कुलर के अनुसार, रिजर्व कोच में केवल कन्फर्म और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले ही यात्रा कर सकते हैं. वेटिंग टिकट ऑटोमेटिकली रद्द हो जाता है. अगर कोई यात्री काउंटर से वेटिंग टिकट ले लेता है तो वह जनरल कोच में ही यात्रा कर सकता है, रिजर्व कोच में नहीं. इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
Also Read
Fact Check: बिहार के पूर्णिया का Video बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का बताकर किया शेयर
Fact Check: CAA के खिलाफ प्रदर्शन का पुराना Video हालिया संभल हिंसा से जोड़कर वायरल
Fact Check: बांग्लादेश में मंदिर पर हमला का बताकर पाकिस्तान के पुराने वीडियो को किया Viral
Fact Check: जया किशोरी बनना चाहतीं थीं बॉलीवुड ऐक्ट्रेस? केआरके का दावा कितना सही, जानें
इंडिया डॉट कॉम की वेबसाइट पर 16 जुलाई 2024 को छपी खबर के अनुसार, भारतीय रेलवे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं. इसके तहत, वेटिंग टिकट पर आरक्षित कोच में यात्रा करने पर यात्री से जुर्माना लेकर अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा. ऐसे यात्री को एसी कोच में सफर करने पर कम से कम 440 रुपये जुर्माना और अगले स्टेशन तक का किराया भरना पड़ेगा. स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर 250 रुपये का जुर्माना और अगले स्टेशन तक का किराया देना पड़ेगा.
29 नवंबर 2024 को राज्यसभा में रेलवे में वेटिंग टिकट को लेकर पूछे गए सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि नियमों के अनुसार, वेटिंग लिस्ट वाले यात्री रिजर्व कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं.
सर्च में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट या रेलवे का नोटिफिकेशन नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू करने के बारे में कोई घोषणा हुई हो.
इस बारे में नॉर्थ-वेस्टर्न रेलवे के सीनियर पीआरओ कमल जोशी का कहना है कि वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं होने पर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर जुर्मान भरना पड़ सकता है. इस नियम के 1 जनवरी 2025 से बदलने के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है.
Also Read
Fact Check: प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत के लिए केरल में गोवंश की बलि, दावे में कितना है दम?
Fact Check: पंकज त्रिपाठी ने भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की? क्या है वायरल दावे का सच?
BJP की आलोचना करते बाबूलाल मरांडी के पुराने Video को झारखंड चुनाव में किया गया Viral
अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के कार्यक्रम में किया राहुल गांधी को नजरअंदाज, क्या है Viral Video का सच
(डिस्क्लेमर : इस खबर का फैक्ट चेक विश्वास न्यूज ने किया है. प्रभात खबर (prabhatkhabar.com) ने शक्ति कलेक्टिव के साथ भागीदारी के तहत इस फैक्ट चेक को पुनर्प्रकाशित किया है.)
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.