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‘अंतिम तारीख से पहले PMFBY में रजिस्ट्रेशन करा लें किसान, खरीफ मौसम में होगा फायदा’

कृषि मंत्री (Agriculture minister) नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को किसानों (Farmers) से अपील की है कि वे अंतिम तिथि (Deadline) से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पंजीकरण (Registration) कराने के लिए सामने आएं. इससे उन्हें खरीफ फसल 2020 के समक्ष आने वाली प्राकृतिक आपदा (Natural calamitiy) से सुरक्षा हासिल होगी. तोमर ने कहा कि खरीफ फसल सत्र-2020 के लिए पीएमएफबीवाई के तहत किसानों का नामांकन (Nomination) देश भर में जारी है. उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों (State government) और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में खरीफ 2020 सत्र के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 हो सकती है. केंद्र सरकार (Central government) ने सभी किसानों के लिए नामांकन मुफ्त (Nomonation free) कर दिया है. उन्हें अब केवल प्रीमियम (Premium) राशि का भुगतान करना है.

नयी दिल्ली : कृषि मंत्री (Agriculture minister) नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को किसानों (Farmers) से अपील की है कि वे अंतिम तिथि (Deadline) से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पंजीकरण (Registration) कराने के लिए सामने आएं. इससे उन्हें खरीफ फसल 2020 के समक्ष आने वाली प्राकृतिक आपदा (Natural calamitiy) से सुरक्षा हासिल होगी. तोमर ने कहा कि खरीफ फसल सत्र-2020 के लिए पीएमएफबीवाई के तहत किसानों का नामांकन (Nomination) देश भर में जारी है. उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों (State government) और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में खरीफ 2020 सत्र के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 हो सकती है. केंद्र सरकार (Central government) ने सभी किसानों के लिए नामांकन मुफ्त (Nomonation free) कर दिया है. उन्हें अब केवल प्रीमियम (Premium) राशि का भुगतान करना है.

एक वीडियो संदेश के माध्यम से मंत्री ने सभी किसानों से प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप फसल की विफलता/नुकसान के कारण होने वाली वित्तीय हानि से खुद को संरक्षित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में इस योजना के शुरू होने के बाद से किसानों ने 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाया था, जबकि उन्हें 64,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान मिला. कोई भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकित होना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम स्तर के उद्यमियों (VLE), कृषि विभाग (Agriculture department) के कार्यालय या बीमा कंपनी (Insurance company) के प्रतिनिधि से संपर्क करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि किसानों के पास राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCPI) या फसल बीमा एप के माध्यम से नामांकन करने के विकल्प भी उपलब्ध हैं. मंत्री ने किसानों को नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार संख्या (Aadhaar number), बैंक पासबुक (Bank passbook), भूमि रिकॉर्ड (Land record), किरायेदारी समझौते (Rent agreement) और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (Self atested certificate) पास में रखने के लिए कहा है.

उन्होंने कहा कि इस सत्र में योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा. केंद्र ने खरीफ सत्र-2020 के बाद से सभी किसानों के लिए योजना को स्वैच्छिक बना दिया है. इससे पहले, सभी ऋण प्राप्तकर्ता किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी.

तोमर ने कहा कि अब बकाया ऋण वाले किसान नामांकन की अंतिम तिथि से सात दिन पहले अपनी बैंक शाखा को एक साधारण घोषणा पत्र देकर योजना से बाहर हो सकते हैं. इस योजना के तहत, किसान खरीफ सत्र 2020 में अपनी खाद्य फसलों (अनाज और तिलहन) के लिए बीमित राशि के दो प्रतिशत और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि के पांच प्रतिशत की न्यूनतम प्रीमियम दर पर बीमा ले सकते हैं. शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्यों द्वारा साझा तौर पर वहन की जाएगी.

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Posted By : Vishwat Sen

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