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FASTag Mandatory: आज से देश भर में लागू होगा फास्टैग, कहां से करें खरीदारी, कैसे करें रिचार्ज, क्या है शुल्क, …पढ़ें पूरी जानकारी

Fastag, NHAI, Toll plaza : नयी दिल्ली : आज रात 12 बजे से देश भर में सभी वाहनों के लिए फास्टैग (FASTag) अनिवार्य हो जायेगा. अगर रात 12 बजे के बाद आप कहीं घूमने-फिरने या किसी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपके वाहन के लिए फास्टैग जरूरी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 15, 2021 12:31 PM

नयी दिल्ली : आज रात 12 बजे से देश भर में सभी वाहनों के लिए फास्टैग (FASTag) अनिवार्य हो जायेगा. अगर रात 12 बजे के बाद आप कहीं घूमने-फिरने या किसी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपके वाहन के लिए फास्टैग जरूरी है.

फास्टैग को दो पहिया वाहनों से दूर रखा गया है. एनएचएआई के हाइवे पर दो पहिया वाहनों पर टोल नहीं लगता है. लेकिन, अगर आप कोई एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, तो आपको टोल देना पड़ सकता है.

निजी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी किया गया है. अगर आपने फास्टैग नहीं लिया है, तो आपको दोगुना भुगतान या जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं, कमर्शियल वाहनों, ट्रक, कैब अब बिना फास्टैग के हाइवे पर नहीं चल सकते हैं.

देशभर में 40 हजार से ज्यादा फास्टैग केंद्र स्थापित किये हैं. इसके अलावा ऑनलाइन भी खरीदारी की जा सकती है. फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसी डिजिटल वॉलेट कंपनियों से भी इसकी खरीदारी की जा सकती है.

इसके अलावा बैंकों से भी फास्टैग की ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं. इसे बैंक खाते से भी लिंक कर सकते हैं. अगर आप टोल से गुजरते हैं, तो आपके खाते से पैसे ऑटोमैटिक कट जायेंगे. फास्टैग को यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं.

फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की गयी है. हालांकि, सिक्युरिटी डिपॉजिट के रूप में 200 रुपये जमा करना होता है. इसे ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन की कॉपी के जरिये खरीद सकते हैं. हालांकि, बैंक केवाईसी के लिए पैनकार्ड और आधार कार्ड की कॉपी जरूरी है.

फास्टैग एक स्टीकर है, जिसे वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगा सकते हैं. रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिये टोल पार करने के दौरान स्कैनर आपके फास्टैग को रीड कर लेता है, इसके बाद आपके खाते से पैसे कट जाते हैं. इस दौरान वाहन की गति 25 से 30 किमी रखना बेहतर है, नहीं तो स्कैनर रीड नहीं कर पायेगा और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.

स्कैनर आपके फास्टैग को रीड नहीं कर पाता है, तो आप टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मियों से बात कर सकते हैं. फिर हैंडहेल्ड मशीन के जरिये फास्टैग को रीड कर देगा. अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको बिना फास्टैग का मान लिया जायेगा और दोगुना भुगतान या जुर्माना देना पड़ सकता है.

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